आई विटनेस न्यूज 24, मंगलवार 11 मार्च,मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधानों के तहत जिला दंडाधिकारी श्रीमती नेहा मारव्या ने नर्मदा जन्मोत्सव के अवसर पर 14 मार्च को जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा की कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं देशी भण्डागार एवं हेरीटेज मदिरा विनिर्माण इकाई ग्राम भाखामाल अमरपुर के लिए एक दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेश के मुताबिक समस्त मदिरा की दुकानें 14 मार्च दिन शुक्रवार को शाम 05.00 बजे तक सीलबंद रहेंगी। शुष्क दिवस के दौरान डिण्डौरी जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा की कम्पोजिट दुकानों से मदिरा का विक्रय व व्यक्तिगत भण्डारण, संग्रहण, परिवहन, आयात-निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
आई विटनेस न्यूज 24, मंगलवार 11 मार्च,मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधानों के तहत जिला दंडाधिकारी श्रीमती नेहा मारव्या ने नर्मदा जन्मोत्सव के अवसर पर 14 मार्च को जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा की कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं देशी भण्डागार एवं हेरीटेज मदिरा विनिर्माण इकाई ग्राम भाखामाल अमरपुर के लिए एक दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेश के मुताबिक समस्त मदिरा की दुकानें 14 मार्च दिन शुक्रवार को शाम 05.00 बजे तक सीलबंद रहेंगी। शुष्क दिवस के दौरान डिण्डौरी जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा की कम्पोजिट दुकानों से मदिरा का विक्रय व व्यक्तिगत भण्डारण, संग्रहण, परिवहन, आयात-निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।