आई विटनेस न्यूज 24, गुरुवार 13 फरवरी, मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना शहपुरा के अप0क्र0 250/2024 सत्र प्रकरण क्रमांक 43/2024 के आरोपी लम्मू धुर्वे पिता मोहनसिंह उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम उमरटोला थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी को चरित्र संदेह एवं घरेलु विवाद को लेकर अपनी पत्नि की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कारित करने के मामले में माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी द्वारा आरोपी को 302 भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 2000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 01 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरण–
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि, मैं ग्राम उमर टोला बिछिया में रहती हूं मजदूरी का काम करती हूं अपने पति के साथ माता पिता के बाजू में मकान बनाकर रहती हूं मेरे मकान के पीछे माता पिता एवं बडे भाई लम्मू धुर्वे अपनी पत्नी मृतिका के साथ रहते है मेरा भाई लम्मू धुर्वे ड्राइवरी का काम करता है दिनांक 01/04/2023 को गाडी लेकर जबलपुर गया था जो रात्रि में 7-8 बजे दिनांक 01/04/2023 को घर आया है रात्रि में सभी लोग खाना खा पीकर अपने अपने कमरे में सो रहे थे, माता पिता का आवास मकान बन रहा है, जो अपने बन रहे मकान के सामने रात्रि में सोये थे रात्रि करीबन 02/30 से 03/00 बजे मेरी मां ने आवाज देकर बताई कि लम्मू अपने कमरे के अंदर पत्नी मृतिका से झगडा कर रहा है, उठो तब मैं पति के साथ उठकर आई लम्मू के कमरे को खोलने के लिये दरवाजा के पास आकर आवाज लगाई लेकिन लम्मू ने दरवाजा नहीं खोला धक्का देने से भी दरवाजा नहीं खुला तब मैंने 100 नम्बर में फोन लगाई कुछ देर के बाद 100 नम्बर गाडी में पुलिस वाले आये पुलिस वाहन की आवाज सुनकर लम्मू धुर्वे दरवाजा खोल कर भागने लगा जिसे पुलिस ने पकड़ा, अंदर कमरा में जाकर देखे तो मेरी भाभी कमरे के अंदर दिवाल के किनारे चित हालात में पडी थी पीछे तरफ गर्दन में धारदार कुल्हडी से गम्भीर चोट आकर खून निकल रहा था जिसे आवाज हिला डुलाकर देखे कोई आवाज नहीं दी जो मेरी भाभी को चरित्र एवं पुराने घरेलू विवाद को लेकर लम्मू धुर्वे ने हत्या किया है रिपोर्ट करती हूं कार्यवाही की जावें। उक्त मामले में थाना द्वारा रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना की गई । विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया ।