आई विटनेस न्यूज 24, सोमवार 24 फरवरी, मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना शाहपुर के अप0क्र0 81/2023 सत्र प्रकरण क्रमांक 47/2023 के आरोपी सेवा सिंह धुर्वे पिता मंगलू सिंह उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम मुढियाखुर्द थाना शाहपुर जिला डिण्डौरी को मृतक के सिर पर बसूला से मारकर हत्या कारित करने के मामले में माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी द्वारा आरोपी को 302 भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 2000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 06 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरण
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि, मैं ग्राम बरबसपुर में रहता हूं। दिनांक 16.03.23 को सुबह लगभग 08.00 बजे पिताजी (मृतक) के साथ उनके खाते से पैसा निकालने पाखाटोला बरबसपुर के पास सीएससी सेन्टर गये थे और सामने खडे थे उसी समय मुढियाखुर्द का रहने वाला सेवासिंह धुर्वे हाथ में लोहे का धारदार बसूला लेकर आया और मेरे पिताजी से आज तुझे जान से खतम कर दूंगा बोलकर जान से खतम करने की नियत से हाथ में रखे बसूले से पिताजी को ताबड तोड मारने लगा मैं छुडाने गया तो मुझे मारने के लिये भी बसूला लेकर दौडा तो मैं दूर होकर चिल्लाने लगा तो लोग दौडे तो वहां से सेवासिंह धुर्वे भाग गया । पिताजी को बसूले से मारने से सिर में कई जगह और गाल और बांये हाथ में गहरी चोट आई और खून निकल रहा था तब वहां से किसी ने थाने में फोन लगाया तो थाने की गाडी आई और पिताजी को ईलाज के लिये अस्पताल लेकर गई और मैं थाना रिपोर्ट करने आया हूं रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जाये। उक्त विवरण से अपराध धारा 307,506 ताहि का घटित होना पाये जाने से धारा सदर का कायम कर विवेचना में लिया गया। पश्चात ईलाज के दौरान पीडि़त की मृत्यु हो गई । उक्त मामले में थाना द्वारा रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना की गई । विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया ।