आई विटनेस न्यूज 24, शनिवार 8 फरवरी, जिला प्रशासन ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर नेहा मारव्या द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध 27 फरवरी से 25 मार्च तक चलने वाली बोर्ड परीक्षाओं के दौरान लागू रहेगा।
इस प्रतिबंध का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र बिना किसी बाधा के अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। ध्वनि प्रदूषण छात्रों की एकाग्रता को भंग कर सकता है और उनकी पढ़ाई को प्रभावित कर सकता है।
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ मध्य प्रदेश कोलाहल निवारण अधिनियम 1885 की धारा 15(1) (2) एवं 16 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश डिंडौरी जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसके तहत किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र, जिसमें ढोल, संगीत, लाउडस्पीकर, साउंड बॉक्स आदि शामिल हैं, के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
यह प्रतिबंध 7 फरवरी 2025 को सुबह 6 बजे से लागू होकर 25 मार्च 2025 की शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से इस आदेश का पालन करने और बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील की है।