आई विटनेस न्यूज 24, रविवार 5 जनवरी,दिनांक 03.01.2025 को आवेदक तुलाराम प्रजापति पिता गोविंदराम प्रजापति उम्र 35 साल निवासी विक्रमपुर थाना शाहपुर जिला डिंडौरी का एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया जिसमें लेख है कि शाहपुर मेन बाजार स्थित जगदीश साहू किराना व्यापारी के द्वारा अपनी किराना दुकान से आवेदक को एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री सोनपापड़ी बिक्रय किया गया है, किराना व्यापारी जगदीश साहू के द्वारा यह जानते हुए कि एक्सपायरी तिथि के बाद की अनुपयुक्त खाद्य सामग्री को खाने एवं उपयोग में लाने से आम जन मानस में संक्रमण फैलने एवं किसी संकटपूर्ण बीमारी से ग्रसित होने की पूर्ण संभावना है फिर भी किराना व्यापारी जगदीश साहू के द्वारा दिनांक 01/01/2025 को आवेदक तुलाराम प्रजापति को एक्सपायरी हो चुकी हल्दीराम कंपनी की 05 पैकिट सोनपापड़ी विक्रय की गई है, जगदीश साहू निवासी ग्राम शाहपुर के विरूध्द अपराध क्र 07/25 धारा 271, 275 बीएनएस का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है । अपराध कायमी पश्चात फूड इंस्पेक्टर जिला डिंडौरी श्रीमति संध्या मार्को एवं थाना प्रभारी शाहपुर निरीक्षक कुवंर सिंह मरावी, सउनि रामप्रसाद यादव, प्रआर 90 शिवा पटेल, मआर 112 पल्लवी पाराशर के द्वारा मौके पर पहुंचकर आरोपी से पूछताछ की गई जिसने उक्त एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री बिक्रय करने की बात स्वीकार किया है तथा दुकान में रखे एक्सपायरी डेट की अन्य खाद्य सामग्री की तलाशी ली गई जो तलाशी के दौरान जगदीश साहू की किराना दुकान से एक्सपायरी डेट की सोनपापडी, बिस्किट एवं टाकाटक आदि सामान पाया गया जिसे मौके पर जप्त किया गया है । तथा जप्त शुदा खाद्य सामग्री के परीक्षण हेतु फूड इंन्पेक्टर द्वारा सेम्पल तैयार किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।