आई विटनेस न्यूज 24, शुक्रवार 24 जनवरी,मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधानों के तहत जिला दंडाधिकारी हर्ष सिंह ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा की कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं देशी भण्डागार एवं हेरीटेज मदिरा विनिर्माण इकाई ग्राम भाखामाल अमरपुर के लिए एक दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेश के मुताबिक समस्त मदिरा की दुकानें 26 जनवरी दिन रविवार को सीलबंद रहेंगी। शुष्क दिवस के दौरान डिण्डौरी जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा की कम्पोजिट दुकानों से मदिरा का विक्रय व व्यक्तिगत भण्डारण, संग्रहण, परिवहन, आयात-निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
आई विटनेस न्यूज 24, शुक्रवार 24 जनवरी,मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधानों के तहत जिला दंडाधिकारी हर्ष सिंह ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा की कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं देशी भण्डागार एवं हेरीटेज मदिरा विनिर्माण इकाई ग्राम भाखामाल अमरपुर के लिए एक दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेश के मुताबिक समस्त मदिरा की दुकानें 26 जनवरी दिन रविवार को सीलबंद रहेंगी। शुष्क दिवस के दौरान डिण्डौरी जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा की कम्पोजिट दुकानों से मदिरा का विक्रय व व्यक्तिगत भण्डारण, संग्रहण, परिवहन, आयात-निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।