शिकार के चक्कर में जान गई! जंगल में करंट लगने से एक की मौत, शव को जंगल मे दफनाया ,आरोपियों को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया - i witness news live
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शिकार के चक्कर में जान गई! जंगल में करंट लगने से एक की मौत, शव को जंगल मे दफनाया ,आरोपियों को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया


 आई विटनेस न्यूज 24, शुक्रवार 24 जनवरी,दिनांक 21/01/2025 को थाना बजाग में जरिये फोन सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम धुरकुटा के जल्दा बहरा जंगल में एक व्यक्ति का शव दफनाया गया है, सूचना पर थाना बजाग पुलिस द्वारा घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक डिण्डौरी, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बजाग, एसडीएम बजाग को देकर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं  एसडीओपी के मार्गदर्शन में त्वरित कार्यवाही करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर सूचना की तस्दीक की गयी एवं सूचनाकर्ता पंचराम मरावी से पूछताछ की गयी जो बताया कि उसके पिता महासिंह उर्फ महर सिंह मरावी दिनांक 10/01/2025 को घर में बिना बताये कही चले गये थे जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दिनांक 15/01/2025 को थाना कुकदुर में करायी गयी थी । थाना कुकदुर पुलिस द्वारा पता तलाश दौरान पता चला कि घटना दिनांक 10/01/2025 को गांव के कुछ लोग शिकार करने के लिए जल्दा बहरा का जंगल गये थे, जिसमें संदेह के आधार पर गांव के हरिलाल मरावी एवं संतराम धुर्वे से पूछताछ पर दिनांक 10/01/2025 को महासिंह उर्फ महर सिंह के साथ गांव के और अन्य 08 लोग जल्दा बहरा के जंगल में जाकर शिकार के लिए जीआई तार से जमीन में करेंट फैलाना एवं महासिंह उर्फ महर सिंह की तार में फंसकर करंट लगने से मृत्यु हो जाना व उसे जंगल में ही दफना देना जिसकी सूचना थाना बजाग में देना बताये । पंचराम के बताये स्थान पर तलाश कर  तहसीलदार के उपस्थिति में शव का उत्खनन कराया गया जिसमें एक शव निकला, जिसे पंचराम मरावी द्वारा अपने पिता महासिंह उर्फ महर सिंह मरावी के रूप में पहचाना गया । पंचराम की रिपोर्ट पर जीरो में मर्ग कायमी कर शव पंचायतनामा कार्यवाही कर पीएम कराया गया एवं डाक्टर से शार्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त कर अप.क्र. 08/2025  धारा 105, 238(बी), 3(5) बीएनएस 35(1)(ए) व  भारतीय विद्युत अधि. संशोधित 2003 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । दौरान विवेचना आरोपियों द्वारा घटना कारित करना पाये जाने से आरोपियों की पता तलाश की गयी जिसमें हरिलाल, संतराम, उपासू कुशरिया, शिवकुमार मान्दरी, सेवकराम यादव, बिरसू बैगा, सुखनन्दन यादव दस्तयाब हुए जिनके द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया आरोपी संतराम से घटना में प्रयुक्त जीआई तार जप्त किया गया एवं आरोपियों की पता तलाश हेतु टीम गठित कर पता तलाश की गयी एवं आरोपियों को अपराध कामयी के 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया । 

मामले की सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं श्रीमान एसडीओपी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बजाग निरी. अमृत कुमार तिग्गा, कार्य. सउनि राकेश मात्रे, प्र.आर. 107 गोविन्द मार्को, आर. 33 कपिलदेव चौधरी, आर. 47 महेन्द्र सिंह, आर. 277 दिलीप मरावी की भूमिका रही ।


Ashish Joshi

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ASHISH JOSHI | आई विटनेस न्यूज़ 24 के संचालक के रूप में, मेरी प्रतिबद्धता हमारे दर्शकों को सटीक, प्रभावशाली और समय पर समाचार प्रदान करने की है। मैं पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखते हुए हर खबर को सच के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। आई विटनेस न्यूज़ 24 में, हमारा लक्ष्य है कि हम समाज को सशक्त और जोड़ने वाली आवाज़ बनें।