मध्यप्रदेश में अब प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को अपनी जांच और उपचार की दरों की लिस्ट सार्वजनिक करनी होगी।
आई विटनेस न्यूज 24, बुधवार 4 दिसम्बर,प्राइवेट अस्पतालों पर प्राय: इलाज और जांच के नाम पर मनमानी राशि लेने के आरोप लगते रहते हैं। इसपर लगाम लगाने के लिए एमपी की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब प्राइवेट अस्पतालों को ट्रीटमेंट और जांच के रेट सार्वजनिक करना होगा जिसके लिए सूची लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। प्राइवेट अस्पतालों में रेट लिस्ट लगाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त द्वारा दिए गए हैं। मरीजों के अधिकार और हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।राज्य सरकार ने मरीजों से अधिक शुल्क लेने की रोकथाम के लिए यह कदम उठाया है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि प्रत्येक जांच और उपचार के लिए कितनी फीस ली जाएगी। इसके अलावा, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी अस्पताल को अपनी दरों में बदलाव करना हो, तो उसे पहले मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) को सूचित करना होगा
मध्यप्रदेश उपचारगृह और उपचार संबंधी संस्थाएं अधिनियम, 1973 और उसके संशोधित 2021 नियमों के तहत निर्देश जारी किए गए हैं। सभी निजी अस्पतालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इन प्रावधानों का पालन करें। आयुक्त राठी ने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को इन नियमों को लागू कराने के लिए निर्देशित किया है। अस्पतालों द्वारा नियम न मानने पर कार्रवाई की जाएगी।