ईश्वर दुबे की रिपोर्ट
आई विटनेस न्यूज 24, मंगलवार 24 दिसम्बर,डिण्डौरी जिलान्तर्गत विकास खंड डिण्डौरी के ग्राम पंचायत अझवार में पेसा दिवस महोत्सव पर विशेष बैठक का आयोजन किया गया। और पेसा एक्ट से संबंधित नियमों पर चर्चा की गई। उल्लेख नीय है कि पेसा अधिनियम, 1996यानी पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को स्वशासन देने के लिए लाया गया था।इसमें अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाया गया है। जिसके तहत बाजार मेलों का प्रबंधन ग्राम सभा करेगी। ग्राम सभा की सहमति के बिना सहमति के न ई शराब दुकान नहीं खुलेगी। भूमि अधिग्रहण के पहले भी ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होगी। पटवारी और बीटगार्ड गांव की जमीन और वनक्षेत्र के नक्शे खसरे आदि ग्राम सभा को हर साल उपलब्ध करायेंगे। इससे गांव का रिकॉर्ड लेने बार बार तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।राजस्व अभिलेखों की गड़बडी़ पर ग्राम सभा को सुधार की अनुशंसा करने का अधिकार होगा। गांवों में तलाबों का प्रबंधन भी ग्राम सभा करेगी। वनोपज के मूल्यनिर्धारण एवं विक्रय का कार्य भी ग्राम सभा कर सकेगी। बैठक में पेसा एक्ट संबंधित नियमों की जानकारी तथा ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के संबंध में सकारात्मक चर्चा की गई। बैठक में पेसा अध्यक्ष कुंवर सिंह मरावी, सरपंच श्री मति रेशमा मरावी, उपसरपंच, बसंत सैयाम सचिव जगदीश उईके, रोजगार सहायक महेन्द्र सिंह धुर्वे, मोबेलाईजर श्री मति साधना सिंह सहित पंच मेट एवं ग्राम वासी उपस्थित रहे।