आई विटनेस न्यूज 24, सोमवार 30 दिसम्बर,बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री श्याम सिंगौर के मार्गदर्शन में 27 दिसंबर को वन्या रेडियो केंद्र चाड़ा में प्रशासक वन स्टॉप सेन्टर डिंडोरी श्रीमती नीतू तिलगाम के द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह रोकने हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला प्रशासन के प्रयास, बाल विवाह के दुष्प्रभाव, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के विषय में चर्चा की गई। यह चर्चा बैग भाषा में रेडियो के माध्यम से प्रसारित की जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस हेतु जागरूकता पहुंचाई जा सके। साथ ही वन स्टॉप सेन्टर केस वर्कर श्रीमती रितु खांडे द्वारा वन स्टॉप सेन्टर (सखी), महिला हेल्पलाइन 181, वन स्टॉप सेन्टर डिंडोरी हेल्पलाइन नंबर 7828195167 की जानकारी दी गई। शासकीय एकीकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चाड़ा में बालिकाओं एवं बालकों को भी को वन स्टॉप सेन्टर (सखी), बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह के दुष्प्रभाव, पॉक्सो एक्ट 2012, घरेलू हिंसा अधिनियम की के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। जिसमें टोल फ्री नंबर महिला हेल्पलाइन (181), चाइल्ड हेल्पलाइन (1098), वन स्टॉप सेन्टर डिंडोरी हेल्पलाइन ( 7828195167) के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेन्टर केस वर्कर श्रीमती रागिनी धुर्वे उपस्थित रहीं।
आई विटनेस न्यूज 24, सोमवार 30 दिसम्बर,बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री श्याम सिंगौर के मार्गदर्शन में 27 दिसंबर को वन्या रेडियो केंद्र चाड़ा में प्रशासक वन स्टॉप सेन्टर डिंडोरी श्रीमती नीतू तिलगाम के द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह रोकने हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला प्रशासन के प्रयास, बाल विवाह के दुष्प्रभाव, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के विषय में चर्चा की गई। यह चर्चा बैग भाषा में रेडियो के माध्यम से प्रसारित की जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस हेतु जागरूकता पहुंचाई जा सके। साथ ही वन स्टॉप सेन्टर केस वर्कर श्रीमती रितु खांडे द्वारा वन स्टॉप सेन्टर (सखी), महिला हेल्पलाइन 181, वन स्टॉप सेन्टर डिंडोरी हेल्पलाइन नंबर 7828195167 की जानकारी दी गई। शासकीय एकीकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चाड़ा में बालिकाओं एवं बालकों को भी को वन स्टॉप सेन्टर (सखी), बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह के दुष्प्रभाव, पॉक्सो एक्ट 2012, घरेलू हिंसा अधिनियम की के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। जिसमें टोल फ्री नंबर महिला हेल्पलाइन (181), चाइल्ड हेल्पलाइन (1098), वन स्टॉप सेन्टर डिंडोरी हेल्पलाइन ( 7828195167) के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेन्टर केस वर्कर श्रीमती रागिनी धुर्वे उपस्थित रहीं।