डिंडोरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डिण्डौरी के निर्देशानुसार लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार किसी भी सामाजिक/धार्मिक/सांस्कृतिक/राजनैतिक एवं अन्य कार्यक्रमों में डी० जे० संचालन प्रतिबंधित एवं म०प्र० कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत अस्पताल, न्यायालय, शाला, शासकीय कार्यालय, बैंक आदि की 200 मीटर की परिधि में लाउड स्पीकर संचालन रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार एवं म०प्र० कोलाहल नियत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत किसी भी सामाजिक धार्मिक/सांस्कृतिक/राजनैतिक एवं अन्य कार्यक्रमों में निर्देश का पालन करना अनिवार्य है। अनुविभागीय अधिकारी डिंडोरी द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक बताया गया कि किसी भी स्थिति में कार्यक्रम में ध्वनि सीमा 50-60 डेसीबल से अधिक ना हो, किसी भी कार्यक्रम में या वाहन में दो बाक्स या दो लाउड स्पीकर से अधिक ना लगाये जाये, विवाह कार्यक्रम में 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का का प्रयोग ना करें, विवाह या कार्यक्रम आयोजक के द्वारा दबाव डालने पर निकटतम थाने में सूचना दे। विवाह या कार्यक्रम आयोजक के द्वारा यदि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किया जाता है या करवाया जाता है तो कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन समेत ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं उपकरणों का जप्त किया जाकर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। निर्देशों के उल्लंघन की दशा में 6 माह तक की सजा या 1000 रु तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
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डी.जे. संचालन के संबंध में निर्देश जारीनिर्देशों के उल्लंघन की दशा में 6 माह की सजा या 1000 रु. जुर्माना या दोनों से किया जा सकता है दण्डित
डी.जे. संचालन के संबंध में निर्देश जारीनिर्देशों के उल्लंघन की दशा में 6 माह की सजा या 1000 रु. जुर्माना या दोनों से किया जा सकता है दण्डित
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