आई विटनेस न्यूज 24, सोमवार 9 दिसम्बर,प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी 2024 के क्रियान्वयन हेतु कृषकों का प्रीमियम नामे कर बीमा कराने की अंतिम तिथि 31/12/2024 है। फसल बीमा कृषि समृद्वि के लिये एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है। जिसमें बाधित बुआई/रोपाई/अंकुरण जोखिमः बीमाकृत क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बुआई/रोपाई/अंकुरण क्रिया न होने एवं होने वाली हानि से सुरक्षा। खड़ी फसल (बुआई से लेकर कटाई तक) गैर वाधित जोखिम यथा सूखे,लम्बी षुष्क कीट व रोग,बाढ़,जल भराव, भूस्खलनों, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटना,नाभिकीय एवं आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात के कारण फसल को होने वाले नुकसान की सुरक्षा के लिये वृहत जोखिम बीमा दिया जाता है। फसल कटाई उरान्त होने वाले नुकसानः यह बीमा आच्छादन ऐसी फसलों को काटे जाने से अधिकतम दो सप्ताह के लिये ओलावृष्टि,चक्रवात और चक्रवर्तीय वर्षा एवं गैर मौसमी वर्षा के मामले में दिया जाता है। फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिये वृहत जोखिम बीमा दिया जाता है। स्थानीय आपदायेंः अधिसूचित क्षेत्र में पृथक कृषि भूमि को प्रभावित करने वाली ओलावृष्टि भू-स्खलन और जल भराव, बादल फटना, आकाशीय बिजली कड़कने से प्राकृतिक आग के अभिचिन्हित स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले नुकसान/क्षति शामिल है।
योजनांतर्गत ऋणमान प्रति हेक्टेयर एवं कृषक प्रीमियम प्रति हेक्टेयर/एकड़ के अनुसार सिंचित गेंहू का ऋणमान प्रति हेक्टेयर 34500 रूपए व कृषक प्रीमियम दर प्रति हेक्टेयर 517.5 रूपए तथा प्रति एकड़ 207 रूपए है। इसी प्रकार से असिंचित गेंहू का ऋणमान प्रति हेक्टेयर 26000 रूपए व कृषक प्रीमियम दर प्रति हेक्टेयर 390 रूपए तथा प्रति एकड़ 156 रूपए, अलसी का ऋणमान प्रति हेक्टेयर 16500 रूपए व कृषक प्रीमियम दर प्रति हेक्टेयर 247.5 रूपए तथा प्रति एकड 99 रूपए, चना का ऋणमान प्रति हेक्टेयर 30000 रूपए व कृषक प्रीमियम दर प्रति हेक्टेयर 450 रूपए तथा प्रति एकड 180 रूपए, मसूर का ऋणमान प्रति हेक्टेयर 21500 रूपए व कृषक प्रीमियम दर प्रति हेक्टेयर 322.5 रूपए तथा प्रति एकड 129 रूपए, सरसों का ऋणमान प्रति हेक्टेयर 15400 रूपए व कृषक प्रीमियम दर प्रति हेक्टेयर 231 रूपए तथा प्रति एकड़ 92.4 रूपए है।
फसल बीमा कैसे करें :-
अऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा निकटतम सी.एस.सी.सहकारी समिति एवं राष्ट्रीयकृत बैक (जहॉ कृषक का खाता हो) या अधिकृत बीमा एजेन्टों के माध्यम से बीमा करा सकते है। यह योजना पूर्णतः स्वैच्छिक है। किसान भाई योजना से बाहर होने का विकल्प, बीमांकन की अन्तिम तारीख के सात दिवस पूर्व चुन सकते है। अतः किसान भाई अपनी अधिसूचित फसलों का फसल बीमा कराकर लाभ लें। फसल बीमा से संबंधित कोई भी जानकारी एवं समस्या आने पर टोल फ्री नम्बर 18005707115 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
फसल बीमा के लिए दस्तावेज में जमीन बटाई का शपथ पत्र (बटाईदार होने पर), खसरा या बी-1 की नकल, पहचान पत्र (आधार कार्ड), बोनी प्रमाण पत्र (पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव अथवा कृषक द्वारा स्व प्रमाणित), बैंक पासबुक की छायाप्रति (जिसमें खाता नबंर एवं आई.एफ.एस.सी. हो) आवश्यक है।