आई विटनेस न्यूज 24, सोमवार 16 दिसम्बर,एसडीएम डिंडोरी रामबाबू देवांगन ने न्यूसेन्स अलग करने के सम्बन्ध में 100 से अधिक विक्रेताओं को सूचना पत्र जारी किया। सूचना पत्र के अनुसार वैधानिक स्वत्व की भूमि पर स्थित दुकानों से बाहर सामाग्रियां/सब्जी/अन्य वस्तुएं बाहर निकालकर रखा जाता है, या सामाग्रियों को बाहर निकालकर शासकीय सडक मद की भूमि का उपयोग किया जा रहा है तथा दुकानों के सामने शेड लगाकर आवागमन बाधित किया जा रहा है और नगर पालिका के द्वारा सूचना देने के बाद भी उक्त न्यूसेन्स को नहीं हटाया जा रहा है, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 152 की उपधारा 1 का उल्लंघन है।
सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है,कि 21 दिसंबर 2024 के पूर्व न्यूसेन्स अलग नहीं किये जाने कि स्थिति में धारा 152 के उल्लंघन के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 221 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए सम्बंधित व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। निर्धारित दिवस के पूर्व न्यूसेन्स नहीं हटाए जाने पर 21 दिसम्बर 2024 से बलपूर्वक हटाने की कार्यवाही की जावेगी और नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत पृथक से कार्यवाही भी संपादित की जावेगी।