आई विटनेस न्यूज 24, गुरुवार 12 दिसम्बर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डिण्डौरी नीना आशापुरे के मार्गदर्शन में 14 दिसंबर 2024 को जिला न्यायालय डिण्डौरी एवं तहसील न्यायालय शहपुरा में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जायेगी। इस नेशनल लोक अदालत में पूर्व की तरह ही न्यायालय में लंबित समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण धारा 138 चैक बाउन्स, बकाया वसूली, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, श्रम और रोजगार विवाद के प्रकरण, विद्युत के बकाया वसूली, जलकर, पारिवारिक विवाद, भू-अर्जन, व्यवहार न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरण एवं अन्य दीवानी प्रकृति के मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, किन्तु प्रस्तुत किये जाने योग्य हैं, धारा 138 चैक बाउन्स, बकाया राशि के वसूली, श्रम और रोजगार विवाद, विद्युत, जलकर एवं अन्य बकाया वसूली, अन्य समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, दीवानी प्रकृति के प्रकरणों का भी आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/जिला न्यायाधीश श्री शिव कुमार कौशल ने कहा कि ऐसे लोग जिनके मुकदमें न्यायालय में लंबित हैं या न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के पूर्व की स्थिति में हैं वे 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आपसी सामान्जस बनाकर प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं और संबंधित विभाग द्वारा दी जा रही छूट का लाभ ले सकते हैं और मुकदमे बाजी से छुटकारा पा सकते हैं। नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 दिसंबर 2024 को होगा। जिसमें लोगों से अपील की गई की वो अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाऐ, जिसके लिए सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय डिण्डौरी में सम्पर्क कर सकते है।
Home
Unlabelled
14 दिसंबर 2024 को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत
14 दिसंबर 2024 को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत
आई विटनेस न्यूज 24, गुरुवार 12 दिसम्बर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डिण्डौरी नीना आशापुरे के मार्गदर्शन में 14 दिसंबर 2024 को जिला न्यायालय डिण्डौरी एवं तहसील न्यायालय शहपुरा में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जायेगी। इस नेशनल लोक अदालत में पूर्व की तरह ही न्यायालय में लंबित समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण धारा 138 चैक बाउन्स, बकाया वसूली, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, श्रम और रोजगार विवाद के प्रकरण, विद्युत के बकाया वसूली, जलकर, पारिवारिक विवाद, भू-अर्जन, व्यवहार न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरण एवं अन्य दीवानी प्रकृति के मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, किन्तु प्रस्तुत किये जाने योग्य हैं, धारा 138 चैक बाउन्स, बकाया राशि के वसूली, श्रम और रोजगार विवाद, विद्युत, जलकर एवं अन्य बकाया वसूली, अन्य समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, दीवानी प्रकृति के प्रकरणों का भी आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/जिला न्यायाधीश श्री शिव कुमार कौशल ने कहा कि ऐसे लोग जिनके मुकदमें न्यायालय में लंबित हैं या न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के पूर्व की स्थिति में हैं वे 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आपसी सामान्जस बनाकर प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं और संबंधित विभाग द्वारा दी जा रही छूट का लाभ ले सकते हैं और मुकदमे बाजी से छुटकारा पा सकते हैं। नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 दिसंबर 2024 को होगा। जिसमें लोगों से अपील की गई की वो अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाऐ, जिसके लिए सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय डिण्डौरी में सम्पर्क कर सकते है।
Share This
About Editor In Chief