दोगुना पैसा देने का झांसा देकर राशि गबन करने वाले आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास एंव 21 लाख 01 हजार रूपये अर्थदण्‍ड की सजा - i witness news live
Breaking News
Loading...

TOP NEWS

दोगुना पैसा देने का झांसा देकर राशि गबन करने वाले आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास एंव 21 लाख 01 हजार रूपये अर्थदण्‍ड की सजा


 आई विटनेस न्यूज 24, बुधवार 11 दिसम्बर, मीडिया सेल प्रभारी डिण्‍डौरी  मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना शहपुरा के अप0क्र0 404/2017 एवं सत्र प्र0क्र0 02/2022 के आरोपी रामननिवास पाल पिता अंदग पाल उम्र 47 वर्ष निवासी 407 चतुर्थ तल नंदिनी अपार्टमेंट मुरार रोड, ग्‍वालियर के द्वारा दोगुना पैसा देने का झांसा देकर पैसा जमा कराने एवं पैसा वापस न करने के मामले में सुनवाई करते हुए माननीय विशेष न्‍यायाधीश म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी रामननिवास पाल पिता अंदग पाल उम्र 47 वर्ष निवासी 407 चतुर्थ तल नंदिनी अपार्टमेंट मुरार रोड, ग्‍वालियर को निम्‍नानुसार दण्डित किया गया है –


1.    धारा 420 भादवि के अपराध के लिए 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 05 लाख रूपये अर्थदण्‍ड,


2.    धारा 467 भादवि के अपराध के लिए 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 05 लाख रूपये अर्थदण्‍ड,


3.    धारा 468 भादवि के अपराध के लिए 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 05 लाख रूपये अर्थदण्‍ड,


4.    धारा 471 भादवि के अपराध के लिए 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 05 लाख रूपये अर्थदण्‍ड,


5.    धारा-3 म.प्र.निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधि. 2000 के लिए 03 माह सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्‍ड


6.     धारा-6(1) म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अपराध के लिए 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 01 लाख रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया ।


     अर्थदण्‍ड की राशि अदा नहीं किए जाने क्रमश: पर 01 वर्ष, 01 वर्ष , 01 वर्ष, 01 वर्ष, 01 माह एवं 03 माह का अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किये गये ।


 


    घटना का संक्षिप्‍त विवरण 


            घटना का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है, प्रार्थी ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि, मैं रमपुरी थाना शहपुरा जिला डिण्डौंरी का रहने वाला हू यह कि सन 2014 में आर0बी0एन0 इन्फ्रास्टेक्चर लिमिटेड कम्पनी के कार्यकर्त्ता कैलाश साहू निवासी मण्डला, दुर्गेश नंदा निवासी मण्डला के हम क्षेत्रवासीयों को प्रलोभन देते हुये बोले कि आर0बी0एन0 लिमिटेड कम्पनी में मासिक, त्रिमासिक, छ:माही, वार्षिक राशि जमा करने पर पांच साल में दोगुनी राशि मिल जायेगी । जो बताये अनुसार उक्त कम्पनी के ऑफिस डिण्डौंरी में दिनांक 30/04/14 को 25 हजार रूपये ब्रान्च मैनेजर के पास जमा किया था जिसका मुझे पालिसी बण्ड दिया गया है एवं क्षेत्रवासी व अन्य लोगों ने आर0बी0एन0 कम्पनी में करीब 02 करोड रूपये जमा किये है । दिनांक 25/02/15 से आर0 बी0 एन0 के संचालक रामनिवास पाल निवासी 402 चतुर्थ तल नंदनी आपर्टमेंट मुरार रोड ग्वालियर, एम0डी0 अशोक पाल निवासी 402 चतुर्थ तल नंदनी आपर्टमेंट मुरार रोड ग्वालियर, ब्रान्च मैंनेजर राजेन्द्र कार्तिक निवासी पुरानी डिण्डौंरी झुरकी टोला, कार्यकर्त्ता दुर्गेश नंदा निवासी मण्डला, कैलाश साहू निवासी मण्डला के मिलकर धोखाधडी करते हुये उक्त ब्रान्च को बंद कर करीब 02 करोड रूपये की राशि गबन कर दिये है और जमा की गई राशि व दोगुनी राशि नही दे रहे है । अत: श्रीमानजी से निवेदन है कि उक्त अनावेदकों के विरूद् एफआईआर दर्ज करने का कष्ट करें । रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना में संकलित साक्ष्‍य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्‍य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय विशेष न्‍यायाधीश म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम डिण्‍डौरी द्वारा उपरोक्‍तानुसार दण्‍ड से दण्डित किया गया ।


Ashish Joshi

Ashish Joshi
ASHISH JOSHI | आई विटनेस न्यूज़ 24 के संचालक के रूप में, मेरी प्रतिबद्धता हमारे दर्शकों को सटीक, प्रभावशाली और समय पर समाचार प्रदान करने की है। मैं पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखते हुए हर खबर को सच के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। आई विटनेस न्यूज़ 24 में, हमारा लक्ष्य है कि हम समाज को सशक्त और जोड़ने वाली आवाज़ बनें।