आई विटनेस न्यूज 24, बुधवार 13 नवम्बर, कलेक्टर हर्ष सिंह के निर्देशन में आज 13 नवंबर 2024 को जिला पंचायत डिण्डौरी के सभाकक्ष में बाल विवाह रोकने के संबंध में बैठक आयोजित की गई। जिसके तहत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विभागीय अमले को अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने आंगनबाड़ी केंद्र अंतर्गत दर्ज किशोरी बालिकाओं की जन्मतिथि का अवलोकन अपनी संधारित पंजी का अवलोकन करने, माता-पिता एवं किशोरी बालिका से लगातार संपर्क में रहने, आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित मंगल दिवसों में माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को बाल विवाह अपराध है एवं बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम से अवगत कराने की जानकारी दी गई। बाल विवाह का पता चलते ही परिवार को समझाइश देना, पंचनामा तैयार करना, अपने उच्च अधिकारी को सूचना देना, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को सूचना देना आदि की जानकारी दी गई।
उक्त बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्याम सिंगौर, प्रशासक वन स्टॉप सेन्टर (सखी) डिंडोरी श्रीमती नीतू तिलगाम, विधिक सलाहकार श्रीमती स्मिता चौरसिया, केस वर्कर श्रीमती रितु खांडे एवं आई टी स्टाफ रिजवान खान उपस्थित रहे।