आई विटनेस न्यूज 24, मंगलवार 26 नवम्बर,कलेक्टर हर्ष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्रीमती वाहनी सिंह के निर्देशानुसार तयसीमा से अधिक लाउड स्पीकर, डीजे और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन के संबंध में एसडीएम डिंडौरी रामबाबू देवांगन की अध्यक्षता में डीजे ऑपरेटर्स की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में एसडीओपी केके त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारीगण और डीजे ऑपरेटर्स उपस्थित रहे।
एसडीएम डिंडौरी देवांगन ने समस्त डीजे ऑपरेटर्स को म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अनुसार कोलाहल नियंत्रण के संबंध में आवश्यक जानकारी दी। उन्होंने अधिनियम में वर्णित तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि के संबंध में विस्तारपूर्वक बताया। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10.00 बजे के बाद तीव्र संगीत नहीं बजाया जाएगा। ऐसा करने पर संबंधित डीजे ऑपरेटर्स, कार्यक्रम आयोजक पर अधिनियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। समय सीमा के बाद तीव्र संगीत बजाए जाने के संबंध में आमजन निकटवर्ती पुलिस थाने अथवा डायल 100 पर सूचना दे सकते हैं।