डिंडौरी। आज 08 नवबंर 2024 को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत इन्फोसमेट स्कॉड टीम द्वारा कोप्टा एक्ट के अनुसार धारा 6 (अ) एवं (ब) एवं धारा 4 तहत स्कूलों से 300 मीटर एवं सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान करने वाले 8 व्यक्तियों पर 650 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही में जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण डॉ धर्मवीर मार्को एवं अन्य अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित रहें। उन्होंने लोगों को धूम्रपान न करने के लिए समझाइश भी दी।उनके द्वारा बताया गया कि तंबाकू का सेवन सेहत के लिए जानलेवा हो सकता है। धूम्रपान मानसिक स्वास्थ्य के साथ ही शारीरिक सेहत पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है। धूम्रपान व तंबाकू के नकारात्मक प्रभाव को जानते हुए भी दुनियाभर में बड़ी संख्या में लोग किसी न किसी रूप से तंबाकू का सेवन करते हैं। बीड़ी, सिगरेट और गुटखा आदि के सेवन से कई तरह की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है।