ईश्वर दुबे की रिपोर्ट
आई विटनेस न्यूज 24, मंगलवार 12 नवम्बर,डिण्डौरी, वन अधिकार अधिनियम 2006के तहत मान्य किये वन अधिकार पत्र धारकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाये जाने के संबंध में कलेक्टर जनजातीय कार्य विभाग डिण्डौरी ने पत्र जारी किया है। वन अधिकार अधिनियम 2006के अंतर्गत मान्य किए गए शत प्रतिशत पात्र अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वर्ग के व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों को पंजीकृत कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभांवित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय न ई दिल्ली के द्वारा वन अधिकार अंतर्गत मान्य किए गए शत प्रतिशत पात्र वन अधिकार पत्र धारकों को उक्त योजना से लाभांवित कराए जाने हेतु एक्शल सीट में यथा शीघ्र जानकारी चाही गई थी। दिनांक 3/10/2024कोआयोजित विभागीय वीडियो कॉन्फ़्रेंस में वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा के उक्त जानकारी तत्काल प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। वन अधिकार पत्र धारकों की सूची उपरोक्त नुसार निर्धारित प्रपत्र में जानकारी तत्काल उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया है। जिससे जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित की जा सके। उक्त संबंधित पत्र सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग डिण्डौरी द्वारा जारी किया गया है।