आई विटनेस न्यूज 24, बुधवार 20 नवम्बर, कलेक्टर हर्ष सिंह के निर्देशन में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत ग्राम सिमरिया में एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिमरिया एवं पंचायत भवन में उपस्थित बालक – बालिकाओं एवं महिला – पुरुषों को अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी गई।
साथ ही बाल विवाह के दुष्परिणाम से अवगत कराया गया। बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पॉक्सो एक्ट 2012 एवं महिलाओं को वन स्टॉप सेन्टर (सखी) एवं महिला हेल्प लाइन 181 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्याम सिंगौर प्रशासक वन स्टॉप सेन्टर (सखी) श्रीमती नीतू तिलगाम, विधिक सलाहकार श्रीमती स्मिता चौरसिया,केस वर्कर श्रीमती रितु खांडे एवं सुरक्षा कर्मी शिवी साहू उपस्थित रहे।