डिंडोरी। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डिण्डौरी नीना आशापुरे के मार्गदर्शन में विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में 04.11.2024 से 09.11.2024 तक न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। जिसके तहत जिला प्राधिकरण द्वारा उनके क्षेत्राधिकार अंतर्गत नालसा द्वारा क्रियान्वित की जा रही बाल अधिकारों पर केंन्द्रित योजना के तहत गरिमा केंद्र ग्राम छांटा, डिण्डौरी में जन साहस के समन्वय से 07.11.2024 विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
आयोजित जागरूकता शिविर में सचिव/जिला न्यायाधीश श्री शिव कुमार कौशल ने बच्चां के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं व उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015, व उपस्थित छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा गया कि, प्रत्येक बच्चों के व्यक्तित्व का समग्र विकास हेतु केवल शिक्षा ही एक मात्र साधन है। बच्चों से काम करवाना पूरी तरह प्रतिबंधित है यह बाल मजदूरी अधिनियम अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी न करवाये जाने एवं उन्हें शिक्षित किये जाने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही श्री कौशल ने बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम व शिक्षा का अधिकार एवं बाल न्याय कानून में दांडिक प्रावधानों व नालसा टोल फ्री नंबर 15100, निःशुल्क विधिक सहायता, बाल विवाह अधिनियम, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार संरक्षण का अधिकार, एवं यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 एवं निःशुल्क विधिक सहायता एवं अपराध पीडित प्रतिकर योजना 2015 के संबंध में जानकारी प्रदान दी। साथ ही बाल विवाह की रोकथाम हेतु नुक्कड नाटक का आयोजन किया गया।
आयोजित जागरूकता शिविर में जन साहस से ममता धर्वु से आभार व्यक्त किया। शिविर में उपस्थित सहायक यशवर्धन शुक्ला, श्री विश्वनाथ पाण्डे, शिक्षक बी.एस. मरकाम. पी.एस चंदेल, पैरालीगल वालेंटियर्स श्री धरम सिहं राजपूत, श्री रामप्रसाद विश्वकर्मा एवं छात्र-छात्राऐं उपस्थित रहे।