बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला स्तर/ब्लॉक स्तर/ग्राम एवं वार्ड स्तर पर निगरानी दल गठित - i witness news live
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बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला स्तर/ब्लॉक स्तर/ग्राम एवं वार्ड स्तर पर निगरानी दल गठित

 विवाह के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष व लड़की की उम्र 18 वर्ष होना अनिवार्य,बाल विवाह की रोकथाम, हम सब मिलकर करे ये काम

आई विटनेस न्यूज 24, शनिवार 9 नवम्बर,देवउठनी एकादशी 11 एवं 12 नवम्बर को मनायी जाएगी। देवउठनी एकादशी विवाह मूहूर्त एवं अन्य सामाजिक अवसर और तिथियों पर बड़ी संख्या में एकल और सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष व लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। उक्त अधिनियम के परिपालन में कलेक्टर हर्ष सिंह के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला स्तर/ब्लॉक स्तर/ग्राम एवं वार्ड स्तर पर निगरानी दलों का गठन किया गया है। जिसमें जिला स्तरीय समिति में कलेक्टर डिंडौरी अध्यक्ष तथा पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक, जिला समन्वयक जन अभियान परिषद, जिला समन्वयक नहेरू युवा केन्द्र सदस्य होंगे और जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सदस्य/सचिव होंगे। 

      इसी प्रकार से ब्लॉक स्तरीय निगरानी दल में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (समस्त) अध्यक्ष तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (समस्त), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (समस्त), बीएमओ (समस्त), बीईओ (समस्त), विकासखण्ड समन्वयक जन अभियान परिषद, राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक नेहरू युवा केन्द्र, पैरालीगल वॉलेंटियर विधिक सेवा, स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि सदस्य होंगे और तहसीलदार (समस्त) एवं परियोजना अधिकारी (समस्त) सदस्य/सचिव होंगे।  

       पंचायत एवं वार्ड स्तरीय निगरानी दल में सरपंच/वार्ड पार्षद (समस्त) अध्यक्ष तथा पंचायत सचिव, समस्त पटवारी, समस्त आंगनबाडी कार्यकर्ता, एएनएम समस्त, शौर्या दल समस्त सदस्य होंगे और समस्त शिक्षक एवं समस्त मातृ सहयोगिनी सदस्य/सचिव होंगे। 

      उक्त दल विवाह आयोजनों में सेवा देने वाले सेवा प्रदाताओं, जनप्रतिनिधियों अन्य माध्यमों से बाल विवाह में सहयोग न करने की अपील करेंगे और बाल विवाह करने के लिए परामर्श देंगे। चाईल्ड हेल्पलाईन 1098, महिला हेल्पलाईन 181 या डॉयल 100 पर बाल विवाह से संबंधित जानकारी दी जा सकती है। जानकारी देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी तथा जानकारी मिलने पर निगरानी दलों के द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए समझाईश देते हुए आवश्यकता अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

Ashish Joshi

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ASHISH JOSHI | आई विटनेस न्यूज़ 24 के संचालक के रूप में, मेरी प्रतिबद्धता हमारे दर्शकों को सटीक, प्रभावशाली और समय पर समाचार प्रदान करने की है। मैं पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखते हुए हर खबर को सच के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। आई विटनेस न्यूज़ 24 में, हमारा लक्ष्य है कि हम समाज को सशक्त और जोड़ने वाली आवाज़ बनें।