आई विटनेस न्यूज 24, बुधवार 13 नवम्बर, डिण्डौरी:- मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना डिण्डौरी के अप0क्र0 392/2021 सत्र प्रकरण क्रमांक 62/2021 के आरोपी 1. भूरा उर्फ मुबीन पिता मोहम्मद खान उम्र 52 वर्ष निवासी बुखारका थाना नगीना तह रोजपुर जिला मुहू गुडगांव हरियाणा, 2. इलियास पिता मुसरु उम्र 48 वर्ष निवासी गुन्डवास थाना हसनपुर जिला पलवन हरियाणा को अपहरण करने, गाली गलौंच करने तथा मारपीट करने के मामले में न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा दोनों आरोपियों को धारा 323/34 भादवि के अपराध के लिए 01-01 वर्ष सश्रम कारावास एवं धारा 365 भादवि के अपराध के लिए 03-03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000-1000 का अर्थदण्ड के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरण
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि मै करीब तीन महिनों से अपने लडका ईमतीयाज के साथ रहकर जे0सी0बी0 चलाता हू मैंने जे0सी0बी0 क्रमांक एच0आर0 73 9013 जेसीबी मालिक के पास ड्रायवरी करता हू कि उक्त जे0सीबी क्रमांक एच0आर0 73 9013 को लेकर तीन माह पूर्व काम करने के लिए जिला डिण्डौरी आकर ग्राम विझौरी में रहकर जे0सी0बी0 से खेत का मेढ बांध का काम कर रहा था कि दिनांक 03/05/2021 के करीबन 05/00 बजे काम करके जे0सी0बी0 को लेकर घर के सामने खडा किया उसी समय बुलेरो क्रमांक एच0आर014 बी 8094 में बैठकर इल्यास मुसलमान निवासी गुडवास जिला पालौर (हरियाणा) का आया इल्यास मुसलमान और उसका साथी भूरा थे उनके साथ बुलोरो गाडी में अन्य लोग भी बैठे हुये थे विझौरी आये और इल्यास मुझे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर लात घूंसा से मारपीट करने लगा और जे0सी0बी0क्रमांक एच0आर073 9013 को इल्यास मुसलमान हरियाणा लेकर चला गया और साथ में मेरा लडका ईमतीयाज खांन उम्र 17 साल को भी जबरजस्ती पकड कर अपनी बुलेरो गाडी में बैठालकर अपहरण कर ले गये है मैंने जे0सी0बी0 को ले जाने से मना किया तो मुझे मादर चोद बहन चोद की गालियां देकर जान से मारने की धमकी दिया मौके पर विझौरी का मेरा मकान मालिक गांव वालों ने देखे सुने है फिर मैंने अपने लडका ईमतीयाज का पता डिण्डौरी से मण्डला तक एवं अपने रिस्ते दारी में अभी तक पता किया कोई पता नही चला है तब रिपोर्ट करने आया हू कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध धारा सदर का पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया । उक्त रिपोर्ट अनुसार प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया । विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया ।