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दो अलग-अलग प्रकरणों में आरोपियों को सजा


 आई विटनेस न्यूज 24, गुरुवार 24 अक्टूबर, मीडिया सेल प्रभारी  मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी की जानकारी अनुसार, थाना शहपुरा के अप0 क्र0 402/2019 के आरोपी गोविंद चक्रवर्ती पिता लल्‍ला चक्रवर्ती उम्र 47 वर्ष, संतोष चक्रवर्ती पिता गोविन्‍द्र उम्र 26 वर्ष एवं आरोपी बंटी चक्रवर्ती पिता गोविन्‍द उम्र 23 वर्ष निवासी बिछिया जिला डिण्‍डौरी को पीडि़त के साथ गाली गलौंच, हाथ व डण्‍डे से मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले न्‍यायालय- न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा जिला डिण्‍डौरी द्वारा आरोपीगण को धारा 325/34 भादंसं में 6-6 माह साधारण कारावास रू 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया । शासन की ओर से  प्रमोद कुमार पटेल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रकरण का सशक्‍त संचालन किया गया ।


      इसी प्रकार थाना समनापुर के अपराध क्रमांक 233/2017 के आरोपी मण्‍डल उर्फ रणजीत पिता काशीराम विश्‍वकर्मा उम्र 46 वर्ष निवासी भुसुण्‍डा थाना गाडासरई जिला डिण्‍डौरी के द्वारा 709 ट्रक में बिठाकर तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक चलाते हुए गाडी को पलटाया जिससे ट्रक में बैठे हुए लगभग 50 पुरूष एवं महिलाओं को गंभीर चोटें आई । उक्‍त मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्‍यायालय मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी मण्‍डल उर्फ रणजीत पिता काशीराम विश्‍वकर्मा उम्र 46 वर्ष को धारा 337 भादवि के अपराध के लिए 06-06 माह कारावास(38 काउंट), धारा 338 भादवि के अपराध के लिए 01-01 वर्ष कारावास(06 काउंट), धारा 304ए भादवि के अपराध के लिए 02-02 वर्ष कारावास(08 काउंट) एवं धारा 3/181, 66/192 मोटर व्‍हीकल एक्‍ट में क्रमश: 5000,5000 अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया ।