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ग्राम पंचायत माधोपुर सचिव मोती सिंह मार्क को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी


 आई विटनेस न्यूज 24, शुक्रवार 26 अक्टूबर,मोती सिंह मार्को द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन में दर्ज शिकायत का निराकरण नहीं कराने और संबल योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों के सत्यापन का कार्य समय-सीमा नहीं में नहीं करने,एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते हैं। जिसके कारण ग्रामीणों को शासकीय कार्यों का लाभ समय-सीमा में नहीं मिल पा रहा है।  मार्को माह सितम्बर 2024 में मुख्यालय से अनुपस्थित रहे है। सतत रूप से अनुपस्थित रहने से ग्राम पंचायत में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति प्रभावित हो रही है।


ग्राम पंचायत माधोपुर सचिव  मोती सिंह मार्को,  ने पदीय दायित्वी के निर्वहन में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता, शासन के दिशा-निर्देशों की अवहेलना किया तथा आयोजित समीक्षा बैठकों के दौरान निर्देशित किये जाने के बाद भी कार्यप्रणाली में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ। श्री मोती सिंह मार्को की उक्त कार्यप्रणाली से "कारण बताओ सूचना पत्र" जारी किया जिसका 07 दिवस के अंदर जवाब चाहा गया था, किंतु मोती सिंह मार्को ने आज दिनांक तक "कारण बताओं सूचना पत्र" का जवाब जिला पंचायत कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया। जो म.प्र.पंचायत सेवा नियम 2011 नियम 7 (अनुशासन तथा नियंत्रण) के उल्लंघन एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है।


जिस आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए मोती सिंह मार्को, सचिव, ग्राम पंचायत माधोपुर, जनपद पंचायत डिण्डौरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाने के आदेश जारी किया गया। मार्को को निलंबन अवधि में शासन के नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी एवं निलंबन अवधि में मुख्यालय जनपद पंचायत डिण्डौरी निर्धारित किया गया है।