आई विटनेस न्यूज 24, मंगलवार 22 अक्टूबर,भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1) (बी) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए Asirvad Micro Finance Limited, आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नवी फिनसर्व लिमिटेड एनबीएफसी को 21 अक्टूबर, 2024 की कारोबार समाप्ति से ऋण की मंजूरी और वितरण बंद करने के निर्देश जारी किये है। उक्त निर्देश संबंधित एनबीएफसी को रिजर्व बैंक के विस्तृत पर्यवेक्षी आदेशों के माध्यम से सूचित कर दिए गए हैं। उक्त संस्थान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निष्पक्ष व्यवहार संहिता के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप भी नहीं पाए गए हैं। इसलिए सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि उक्त संस्थानों से ऋण सम्बंधित किसी भी प्रकार का लेन देन ना करें। ऐसे मामलों पर प्रलोभन दिए जाने पर सम्बंधित विभाग को सूचित करें।