पटाखा और आतिशबाजी की दुकान विस्फोटक नियम 2008 के नियम 83 एवं 84 के अनुरूप पटाखा दुकाने होना चाहिए - i witness news live
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पटाखा और आतिशबाजी की दुकान विस्फोटक नियम 2008 के नियम 83 एवं 84 के अनुरूप पटाखा दुकाने होना चाहिए


 आई विटनेस न्यूज 24, सोमवार 21 अक्टूबर,1. आतिशबाजी, गनपाउडर, छोटे पलीते वाले नाईट्रो-यौगिक और सुरक्षित फयूज से भिन्न किसी विस्फोटक के अनुज्ञप्ति में कब्जे और विक्रय के लिए किसी दुकान में भण्डारण नहीं किया जाएगा । 2. दुकान का निर्माण-दुकान को ईट, पत्थर कंक्रीट से निर्मित किया जायेगा और दुकान इस प्रकार से बंद और सुरक्षित होगी जिससे अप्राधिकृत व्यक्ति की उसमें पहुंच निवारित की जा सके। 

3. परिसर 9 वर्ग मीटर से अन्यूयन और 25 वर्ग मीटर की भण्डारण क्षेत्र का होगा आपके द्वारा जारी अनुज्ञप्ति परिसर में निरीक्षण के दौरान प्रायः यह देखा गया है कि परिसर का साईज 25 वर्गमीटर से बहुत अधिक लगभग दो से तीन गुना बड़ा है। 

4. दुकान (क) किसी भवन के अन्य भाग से पूर्णतया पृथक स्वतंत्र, प्रवेश पाली सारवान दिवारों वाले भवन से और आपात कालीन प्रवेश वाले और यदि लागू हो, बाहर की ओर खुलने वाले दरवाजों वाले भवन के भूतल पर अवस्थित होगी।

ख) उप स्तर में तहखाने में या नीचे के तल पर अवस्थित नहीं होगा । 

ग) निवारा के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपरी तल के नीचे अवस्थित नहीं होगी। 

घ) किसी जीने या लिफ्ट के नीचे या आस-पास अवस्थित नहीं होंगे।

(ड) अग्निशामक के लिए पहुंच योग्य होगी

च) चिंगारी या ज्वल पैदा करने में सक्षम कोई विद्युत उपकरण या बैटरी या तेल वाले लैंप या उसी प्रकार के उपकरण नहीं होगें और दुकान में सभी विद्युत वायर फिक्स किए जाऐंगें और प्रभावी रूप से सील या पाईप में यांत्रिक रूप से संरक्षित होगें। मुख्य स्विच या परिपथ ब्रेकर की परिसर के बाहर तुरन्त पहुंच स्थिति में व्यवस्था होगी। 


नियम 84-

त्यौहारों के दौरान आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिए अस्थाई दुकान-

    त्यौहार के दौरान इस कार्यालय से अथवा अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय से निम्नानुसार शर्तों के अधीन रहते हुए किसी अस्थाई दुकान में आतिशबाजी और विक्रय के लिए अस्थाई अनुज्ञप्तियों जारी की जायेंगी :-

1. आतिशबाजी अज्वलनशील सामग्री के बने शैड में रखें जाएगें जो इस प्रकार से बंद और सुरक्षित होगा जिससे कि अप्राधिकृत व्यक्तियों की उसमें पहुंच को निवारित किया जा सके।

2. आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के शैड एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर और सुरक्षित कार्य से पचास मीटर की दूरी पर होगें।

3. शेड का झुकाव एक दूसरे के आमने-सामने नहीं होगें।

4. शेड में या शैडों की सुरक्षित दूरी के भीतर तेल से जलने वाले लेंपों, गैस लेंपो या खुली बत्तियों का उपयोग नहीं किया जाएगा। प्रत्येक दुकान के स्विचों को दीवालों पर दृढता के साथ फिक्स किया जायेगा और मुख्य स्विच को शैडों की प्रत्येक पंक्ति में व्यवस्था की जाएगी ।


5. आतिशबाजी को किसी शेड के पचास मीटर के भीतर प्रदर्शन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

6. एक समूल में पचास से अधिक दुकान अनुज्ञात की जाएगी।  दीपावली के समय तीन मीटर के गेप में भी आतिशबाजी का भण्डारण किया जाता है. जो कि असुरक्षित है-

1. निरीक्षण के दौरान प्राय देखा गया है कि दुकान साईज बढ़ा लिया जाता है तथा बाजू की अन्य दुकानों में भी भण्डारण किया जाता है एवं मात्रा से अधिक स्टॉक किया नक्शे भी उपलब्ध नहीं होते हैं।

 दुकान के स्थाई अनुज्ञप्ति प्राप्त दो आतिशबाजी की दुकानों के बीच विस्फोटक नियम 2008 के नियम 86 (3) के अंतर्गत आवश्यक सुरक्षा दूरी 15 मीटर उपलब्ध होनी चाहिए एवं 15 मीटर तक के दायरे में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ की दुकान व कार्य नहीं किया जाएगा। 

  अनुज्ञप्ति के आधार पर आतिशबाजी की वजन व मात्रा निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही होना चाहिए जैसे-


क- फायरवर्क-300 कि.ग्रा. (रॉकेट, अनार, चकरी आदि) ख-चोरसा (पूर्व नाम चाईनीज केंकर्स) व स्पार्कसर्ल-1200 कि.ग्रा. (सुतलीबम्ब, लडी, फलझडी) आतिशबाजी का प्रदर्शन अक्सर शादी/पार्टी के असर पर तथा स्टेडियम में करने के पूर्व जिला प्रशासन से अनुमति लेकर सुरक्षित स्थानों पर ही किया जाना चाहिए। अतः उक्त के संबंध में आपसे अनुरोध है कि विस्फोटक नियम 2008 के तहत उपरोक्त सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित कराया जावे एवं आतिशबाजी परिसरों में सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखते हुए समय समय पर भौतिक सत्यापन करना सुनिश्चित किया जावे ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं को रोका जा सके।