कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं 2000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया
गणेश पाण्डे की रिपोर्ट
आई विटनेस न्यूज 24, शुक्रवार 25 अक्टूबर, मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि, थाना डिण्डौरी के अपराध क्रमांक 373/2017 एवं सत्र प्रकरण क्रमांक 60/2017 के आरोपी शंकर लाल पिता भददे लाल परस्ते उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम रूसा डिण्डौरी जिला डिण्डौरी द्वारा दिनांक 13.06.2016 को सुबह 8 बजे लगभग खेत में काम कर रहे 02 कृषकों के सिर एवं मुंह पर कुल्हाड़ी से हमला किया जिससे ईलाज के दौरान दोनों की मृत्यु हो गई। उक्त मामले में पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध 302 सहपठित धारा 34, 294, 506 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया गया । उक्त मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा शंकर लाल पिता भददे लाल परस्ते उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम रूसा डिण्डौरी जिला डिण्डौरी को धारा 302/34, 302/34 में प्रत्येक अपराध में आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए 06-06 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये।