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आदेश की अवहेलना पर हाई कोर्ट सख्त : ज़िला पंचायत सीईओ बताये क्यों नहीं किया आदेश का पालन,अवमानना नोटिस जारी

 गणेश पाण्डेय आई विटनेस न्यूज 24 शुक्रवार  23  अगस्त

बुढरुखी पंचायत में निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और गबन से सम्बंधित मामले पर नोटिस जारी

डिंडौरी न्यूज़। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने ज़िला पंचायत सीईओ से पूछा है कि पूर्व में पारित आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। एक अवमानना याचिका पर जस्टिस डीडी बंसल की एकलपीठ ने ज़िला पंचायत सीईओ को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है। पूर्व उप सरपंच जागेश्वर प्रसाद की ओर से अधिवक्ता सम्यक् जैन व मनन अग्रवाल ने पक्ष रखा।

 उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने 25 जुलाई 2023 को ग्राम पंचायत बुढरुखी, जनपद पंचायत समनापुर के ग्रामीण पंचायत में पदस्थ रोज़गार सहायक पर जाँच के बाद 3,91,570 रुपए की वसूली योग्य राशि का निर्धारण किया था उक्त जाँच ग्रामवासियों की शिकायत पर जनपद पंचायत द्वारा करवाई गई थी तब रोज़गार सहायक को अन्य पंचायत में पदस्थ कर दिया गया था, जाँच उपरांत ग्रामीणों की शिकायत पर दोषी पाये जाने और लगाये गये आरोप सत्य पाये जाने के बाद भी पुनः उक्त रोज़गार सहायक को वापस पंचायत भेज दिया गया है।

 जिसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई जहां हाई कोर्ट द्वारा जिला पंचायत सीईओ को जनपद पंचायत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 29/09/22 पर कार्रवाई करने और 30 दिनों की अगली अवधि के भीतर स्पीकिंग ऑर्डर के माध्यम से याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर निर्णय लेना था परंतु ज़िला पंचायत सीईओ के द्वारा कोर्ट के द्वारा पारित आदेश की अवेहलना की गई जिस पश्चात अवमानना याचिका लगाई गई जहाँ हाई कोर्ट ने ज़िला पंचायत सीईओ को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।

Ashish Joshi

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