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स्वतंत्रता दिवस में नियम विरुद्ध झंडा फहराने पर सरपंच पति को जारी हुआ नोटिस,सरपंच पति ने सचिव पर लगाया जबरन ध्वजा कराने का आरोप

गणेश पाण्डेय  आई विटनेस न्यूज 24 रविवार 18  अगस्त

डिण्डौरी  जनपद पंचायत डिण्डौरी अंतर्गत ग्राम पंचायत पोंडी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत पोंड़ी में सरपंच की गैर मौजूदगी में शासन के दिशा निदेशों को धता बताते हुए सरपंच पति ने ध्वजा रोहण किया। आई विटनेस न्यूज 24 ने इस मामले की खबर प्रमुखता से प्रसारित किया था जिस पर सज्ञान लेते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत डिण्डौरी ने सरपंच एवं सचिव को कारण बताओ सूचना जारी करते हुए तत्काल जवाब तलब किया है साथ ही जांच टीम गठित कर जांच के निर्देश दिये है। कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेख किया गया है कि शासन द्वारा स्पष्ट निर्देष है कि ध्वजा रोहण कार्यक्रम स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से कराया जावे। ध्वजा रोहण के दौरान पूर्व से शासन द्वारा जारी दिषा निदेषों का पालन का पूर्ण ध्यान रखा जावे आपकी ग्राम पंचायत अंतर्गत मीडिया कई समाचार पत्रों  द्वारा प्रकाषित की गई है जिसमें सरपंच पति द्वारा ध्वजा रोहण किये जाने का उल्लेख है जो कि आपकी घोर लापरवाही को प्रदर्षित करता है।


इससे स्पष्ट होता है कि आपको वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिये गये निदेषों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको उक्त कृत्य आपके स्वेच्छाचारिता को प्रदर्षित करता है। जो कि आपके पदीय दायित्वों के निर्वहन के विपरीत है। क्यों न आपके विरूद्ध अनुषासनात्मक कार्यवाई हेतु वरिष्ठ कार्यालय को लेख किया जावे। तदसंबंध में आप तत्काल अपना जबाव अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें। अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध भर्ती एवं सेवा अधिनियम एवं मध्यप्रदेष सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धारा 22(1) के खुला उल्लघन एवं मध्यप्रदेष पंचायत राज्य अधिनियम 1993 की धारा 40 का उल्लघन माना जाकर एक पक्षीय कार्यवाई हेतु वरिष्ठ कार्यालय को लेख किया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण ज्यावदारी आपकी स्वयं की होगी। इस वावद मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डिण्डौरी सहित पंचायत समन्वयक अधिकारी ठगनसिंह मरावी को भी पत्र के माध्यम से सूचित किया है।

जिला जनपद और ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिषत पद आरक्षित किये गये है। जिसका उद्देष्य महिला प्रतिनिधियों के शसक्तिकरण और उनकी भूमिका को मजबूत बनाना है तथा ग्राम सभा की बैठकों में महिला सरपंचों, पंचों की सक्रिय भागीदारी हो सके साथ ही निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के एवज में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठको का संचालन सहित अन्य कामकाज उनके पतियों द्वारा किये जाने को लेकर महिला सरपंच एवं पंच के विरूद्ध विधिवत हटाये जाने की कार्यवाई का प्रावधान है। बावजूद इसके महिला जनप्रतिनिधियों के पतियों और परिजनों द्वारा निर्देशों  को दरकिनार करते हुए हस्तक्षेप किया जा रहा है।

सरपंच पति ने सचिव पर मढा आरोप

ग्राम पंचायत पोंडी माल की सरपंच बिसमतिया बाई के पति देवीसिंह सैयाम ने ध्वजा रोहण कार्यक्रम को लेकर सचिव के सर ठीकरा फोडते हुए बतलाया कि पत्नि की तबियत खराब होने के कारण वह स्वतंत्रता दिवस की सुबह कार्यक्रम में शामिल होने ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचा था जहां झंडा वंदन नहीं हुआ था और समय अधिक हो रहा था ऐसी दषा में अन्य जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ मौजूद सचिव ने उसे झंडा फहराने के लिए दबाव बनाया साथ ही सरपंच की अनुपस्थिति में झंडा फहराने के लिए कहा इंकार करने के बाद भी उससे ध्वजा रोहण कराया गया है।

ये है शासन द्वारा जारी निर्देश

मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था को शसक्त बनाने और पंचायतो में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व के उद्देष्य से जिला जनपद और ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिषत पद आरक्षित किये गये है। जिसका उद्देष्य महिला प्रतिनिधियों के शसक्तिकरण और उनकी भूमिका को मजबूत चनाना है तथा ग्राम सभा की बैठकों में महिला सरपंचों, पंचों की सक्रिय भागीदारी हो सके साथ ही निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के एवज में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठको का संचालन सहित अन्य कामकाज उनके पतियों द्वारा किये जाने को लेकर महिला सरपंच एवं पंच के विरूद्ध विधिवत हटाये जाने की कार्यवाई का प्रावधान है। बावजूद इसके महिला जनप्रतिनिधियों के पतियों और परिजनों द्वारा निदेषों को दरकिनार करते हुए हस्तक्षेप किया जा रहा है।

 

Ashish Joshi

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