डिन्डोरी अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन देकर बताया कि विगत 10-15 वर्षों से कार्यरत् अतिथि शिक्षकों को उक्त आदेश के तहत् वि.ख. शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य के द्वारा हटाया जा रहा है। कि आप अप्रशिक्षित है जो कि शासन के नियम के विरूद्ध है। कहा गया कि जनजातीय कार्यविभाग कार्यालय आयुक्त भोपाल के आदेश क. 11867 दिनांक 05/07/2024 एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय अनुसार दिनांक 11/10/2018 के अनुसार कंडिका 27 का पालन एवं लोक शिक्षा संचनालय म०प्र० अतिथि के आदेश क. 124 दिनांक 24/07/2024 से पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को वर्तमान सत्र में भी रखे जाने का आदेश है।
उनके द्वारा बताया गया कि शिक्षा मंत्री के द्वारा विधान सभा में दिनांक 03 जुलाई 2024 को प्रश्न के उत्तर में लिखित बयान दिया गया
है कि अतिथि शिक्षक व्यवस्था में डी.एड.बी.एड. अनिवार्य नहीं है ।
अतिथि शिक्षक से संबधित अन्य जिले सिंगरौली, रायसेन, अनूपपुर, में आदेश निकालकर पूर्व से कार्यरत अतिथि
शिक्षकों को ही पहली प्राथमिकता में रखा जावे जो वो प्रशिक्षित हो या अप्रशिक्षित
हो।कुछ स्कूलो में पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षको हटाकर नये विज्ञापन जारी कर
भर्ती किये गये है जो कि नियम के खिलाफ है। मध्य प्रदेश शासन एंव अन्य जिलों की
भांती शासन एवं उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुये 22/07/2024 के आदेश को निरस्त करते हुये 05/07/2024 के आदेश का पालन करते हुये अतिथि शिक्षकों की ज्वाईनिंग की
मांग की गई है