जबलपुर/डिंडौरी। कमिश्नर अभय वर्मा ने कलेक्टर डिंडोरी के प्रस्ताव के आधार पर बिसन सिंह ठाकुर तत्कालीन तहसीलदार डिण्डोरी पीएम किसान सम्मान निधि में
लापरवाही पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
उन पर यह आरोप अधिरोपित किया गया है कि, भारत सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों के आय संवर्धन के उद्देश्य से
संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सुशीला बाई पिता
गंगासिंह ग्राम सरहरी तहसील डिण्डोरी एवं कीरत सिंह पिता मूलचंद ग्राम भाजीटोला
विकासखण्ड समनापुर जिन्हें पी. एम. किसान योजना के अंतर्गत पात्र करते हुए क्रमश
दिनांक 05 सितंबर 2019 से 20 अक्टूबर 2019 तक एवं 25 नवंबर 2019 से 07 अगस्त 2021 तक पी एम. किसान योजना की ने दूसरी व सातवी किश्त प्रदान की गई है।
इन हितग्राहियों की श्री ठाकुर द्वारा पी.एम. किसान पोर्टल पर मृत दर्शाते हुए नियम विरूद्ध तरीके से योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया है जबकि उक्त दोनों व्यक्ति जीवित है। इस प्रकार सुशीला बाई पिता नंदकुमार के स्थान पर पोर्टल पर सुशीला बाई पिता गंगासिंह एवं कीरत सिंह पिता पिता मूलचंद ग्राम भाजीटोला विकासखण्ड समनापुर को श्री ठाकुर की आईडी से मृत अंकित किया गया है जो कि गंभीर लापरवाही का द्योतक है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के सत्यापन के दौरान तहसील डिण्डोरी के अंतर्गत लगभग 2700 ऐसे किसान पाये गये, जिनके नाम पर भूमि नहीं है, परंतु पूर्व में उन्हें की ठाकुर द्वारा सत्यापित कर पी.एम. किसान योजना का लाभ दिया जा रहा था। सेल्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किसान सिर्फ अपना पंजीयन कर सकते है, परंतु पात्रता की जांच कर अनुमोदन तहसीलदार की आई.डी. से किया जाता है।