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बाघ की हत्या करने वाले 7 लोगों को 05-05 वर्ष कारावास एवं 20000-20000 रूपये के अर्थदण्‍ड की सजा

आई विटनेस न्यूज 24*गुरुवार 1 अगस्त 

डिंडोरी।मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा अभियोजन अधिकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र डिण्‍डौरी के पी.ओ.आर. क्रमांक 424/10 के आरोपी 1. संतु पिता समारू उम्र 45 वर्ष, 2. पनकू पिता आजूराम उम्र 42 वर्ष, 3. सुखराम पिता बडरू उम्र 65 वर्ष, 4. उमेश पिता पंडित उम्र 25 वर्ष, 5. राजकुमार पिता जीवन सिंह उम्र 30 वर्ष, 6. फूलसिंह पिता सुंदर उम्र 70 वर्ष एवं 7. भगवंता पिता जलसू उम्र 30 वर्ष सभी निवासी चौरादादर थाना करंजिया जिला डिण्‍डौरी के विरूद्ध धारा 2, 9, 39, 44, 49, 50, 51, 52 वन्‍य प्राणी अधिनियम अंतर्गत आरोप है कि, आरोपियों के द्वारा बीट दक्षिण चौरादादर में वन्‍य प्राणी बाघ (पैन्‍थेरा टाइग्रिस) का शिकार कर बाघ की खाल, पूंछ, पैर के पंजे, तथा दांत विक्रय करने के आशय से रखे हुये थे । मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम के द्वारा समस्‍त आरोपियों को पकड़ा था ।

उक्‍त मामले में न्‍यायालय मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट डिण्‍डौरी द्वारा अभियोजन साक्ष्‍यों के साक्ष्‍य के आधार पर आरोपी 1. संतु पिता समारू उम्र 45 वर्ष, 2. पनकू पिता आजूराम उम्र 42 वर्ष, 3. सुखराम पिता बडरू उम्र 65 वर्ष, 4. फूलसिंह पिता सुंदर उम्र 70 वर्ष एवं 5. भगवंता पिता जलसू उम्र 30 वर्ष सभी निवासी चौरादादर थाना करंजिया जिला डिण्‍डौरी को धारा 44 सहपठित धारा 51 वन्‍य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अपराध के लिए 05-05 वर्ष कारावास एवं 10000-10000/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया एवं अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर 15 दिवस अतिरिक्‍त साधारण कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये तथा आरोपी 6.उमेश पिता पंडित उम्र 25 वर्ष, 7. राजकुमार पिता जीवन सिंह उम्र 30 वर्ष, को धारा 9, 44 सहपठित धारा 51 वन्‍य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अपराध के लिए 05-05 वर्ष कारावास एवं 20000-20000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया एवं अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर प्रत्‍येक धारा के लिए 15-15 दिवस अतिरिक्‍त साधारण कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये । उक्‍त मामले में अभियोजन की ओर से शमनोज कुमार वर्मा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी डिण्‍डौरी द्वारा मामले का सशक्‍त संचालन किया गया ।