अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डिंडौरी ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत 12 प्रकरणों में चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। जिनमें बिरसिंह पिता रतन सिंह निवासी ग्राम मुगदरा रैयत की 14.11.2023 को कुएं में डूबने से मृत्यु हो गई थी, मृतक बिरसिंह के निकटतम वारिसान पत्नि कोताबाई को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार लाख रूपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
इसी प्रकार से मोहन पिता करिया निवासी झांकी माल की 13.05.2024 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिसान पत्नि सरस्वती यादव को चार लाख रूपए, कोमल सिंह पिता धानू निवासी धनौली का 28.01.2024 को तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिसान पत्नि मोहवती को चार लाख रूपए, सुकवरिया बाई पति माहू निवासी धनौली की 04.11.2023 को तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिसान पुत्री रतिया बाई को चार लाख रूपए, निर्मला बाई पति घनश्याम निवासी भालपुरी की 30.06.2024 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिसान पति घनश्याम को चार लाख रूपए, चान्दनी बाई पति मुकेश निवासी साल्हेंघोरी की 05.03.2024 को कुएं में डूबने से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिसान पति मुकेश धुर्वे को चार लाख रूपए, रेसवरी पिता पंछूसिंह निवासी सलैया की 09.02.2024 को सेप्टिक टैंक में डूबने से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिसान पिता पंछूसिंह को चार लाख रूपए, कछिया पिता रातू सिंह निवासी गोरखपुर का 12.06.2022 को डेम में डूबने से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिसान पिता रातू सिंह को चार लाख रूपए, अंकेश कुमार पिता बरातू लाल का डेम घाट में डूबने से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिसान पिता बरातू लाल को चार लाख रूपए, हितांश मरावी पिता शैलेन्द्र मरावी निवासी झिलमिला का 07.10.2023 को नहानी टब में डूबने से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिसान पिता शैलेन्द्र मरावी को चार लाख रूपए, संतोषी बाई पति संतोष कुमार धुर्वे निवासी लदवानी की 09.06.2024 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिसान पति संतोष को चार लाख रूपए और प्रीति पति अनूप सिंह निवासी लदवानी की 09.06.2024 को सर्पदंश काटने से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिसान पिता अनूप सिंह को चार लाख रूपए रूपये सहायता राशि स्वीकृत की गई है।