गणेश पाण्डेय,आई विटनेस न्यूज 24 मंगलवार 13 अगस्त 2024
डिण्डौरी:- मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना शहपुरा के अप0क्र0 705/2022 सत्र प्रकरण क्रमांक 06/2023 के आरोपी गोविन्द सिंह उर्फ गप्पू मरकाम पिता इंदल सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम बड़खेरा थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी को स्कूल जाते हुये नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने एवं गाली गलौंच करते हुए जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय कमलेश कुमार सोनी, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 354 भादवि के अपराध के लिए 02 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड, एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड, से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 01 माह, 01 माह, अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया । शासन की ओर से आर.के. दुबे, अपर लोक अभियोजक द्वारा मामले का सशक्त संचालन किया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरण –
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, दिनांक 09/12/2022 को प्रार्थिया थाना उपस्थित आकर एक लिखित हस्ताक्षरित आवेदन पत्र इस आशय का पेश कि आवेदन पत्र दिया कि मैं ग्राम सलैया हाल ग्राम बरखेडा थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी की स्थाई निवासी हूं । जो कि मैं मडल स्कूल शहपुरा में ग्यारहवी की पढाई कर रही हूँ मैं अपने घर ग्राम बडखेडा से पढने के लिए मुझे प्रतिदिन अकेले आना जाना करना पडता है इसी दौरान गोविंद मरकाम के द्रवारा दिनाकं 05/12/22 को मुझे स्कूल जाते समय मडल कालेज शहपुरा के पास गोविंद मरकाम मिला और मेरा हाथ बुरी नियत से पकड कर मेरे साथ छेडछाड करने लगा तब मैने उससे बोला कि मैं अपनी मम्मी पापा से बताउगीं तो वह मुझे मां बहन की गंदी गंदी गालिया देते हुये बोलने लगा कि जाओ जिसको लगे उसको बता दो मैं तुम्हारे मम्मी पापा से नही डरता हूं अगर किसी को अब बात -बताई तो तुझे जान से मार डालूगां फिर जैसे तेसे अपना हाथ छुडा कर स्कूल जाने लगी तो हमारे स्कूल के सर मिले तो मैने उन्हे घटना की बात बताई थी और शायं को घर जा कर अपनी मम्मी, पापा को घटना की बात बताई थी गोविंद मुझे गावं में भी इससे पहले लगातार कई बार मेरा हाथ पकड कर मेरे साथ छेडछाड किया है तब भी मैने अपने मम्मी पापा से बाताई थी तब पापा ने उसे समझाया भी था पर वह नही मानता है और दिनाकं 05/12/22 को गोविंद मरकाम ने अपने इंस्टराग्राम में अपनी आई .डी. पर भी मेरे बारे में अल्टा सीधा लिखा है मेरे साथ गोविंद मरकाम नि0 ग्राम बडखेडा का लगातार पीछा कर बुरी नियत से मेरे साथ छेडछाड किया है । कि रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा 354, 354D, 294, 506, 509 ता0हि0 8, 12 पाक्सों एक्ट का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया । विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय कमलेश कुमार सोनी, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डिण्डौरी द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया ।