अवैध रूप से गांजा परिवहन करने वाले 02 आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 01-01 लाख रूपये अर्थदण्‍ड की सजा - i witness news live
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अवैध रूप से गांजा परिवहन करने वाले 02 आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 01-01 लाख रूपये अर्थदण्‍ड की सजा

       आई विटनेस न्यूज 24,गुरुवार 1 अगस्त 
डिण्‍डौरी:- मीडिया सेल प्रभारी  मनोज कुमार वर्मा अभियोजन अधिकारी जिला डिण्‍डौरी द्वारा बताया गया कि, थाना डिण्‍डौरी के अप0क्र0 275/2022 एवं विशेष सत्र प्रकरण क्र0 04/2022 धारा धारा 8 सी सहपठित धारा 20(बी)(ii)(सी) एनडीपीएस एक्‍ट के आरोपियों _*विशाल कुमार पिता जागेन्‍द्र ब्रम्‍हवंशी उम्र 22 वर्ष निवासी वार्ड क्र0 18 कटनी जिला कटनी (म0प्र0) एवं आरोपी उमेश पिता रामावतार राठौर उम्र 26 वर्ष निवासी महुदा थाना जैतहरी जिला अनूपपुर*_ द्वारा दिनांक 24.08.2022 नर्मदा ढाबा एवं सिमरिया तिराहा के बीच अमरकंटक रोड थाना कोतवाली डिण्डौरी में सफेद रंग की क्रेटा कार क्रमांक CG07-BJ6377 में 71.540 कि.ग्राम मादक पदार्थ गांजा अवैध रूप से विक्रय हेतु अपने कब्‍जे में रखने का अपराध कारित करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्‍यायाधीश एनडीपीएस एक्‍ट जिला डिण्‍डौरी द्वारा उक्‍त प्रत्‍येक आरोपी को धारा 8 सी सहपठित धारा 20(बी)(ii)(सी) एनडीपीएस एक्‍ट के अंतर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01-01 लाख रू0 के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्‍ड की राशि अदा न किये जाने पर 01-01 वर्ष का अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश भी पारित किया गया ।