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छेड़छाड़ करने के आरोपी को 01 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

 

आई विटनेस न्यूज 24 शुक्रवार 2 अगस्त

      डिण्‍डौरी:- सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रमोद कुमार पटेल, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना शहपुरा के अप0क्र0 139/2019  प्रकरण क्रमांक 54/2019 के आरोपी जेठू पिता महेशा उर्फ बरेदी उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम बरगांव थाना शहपुरा जिला डिण्‍डौरी को लड़की के साथ छेड़छाड़ करने तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा आरोपी को धारा 354 भादवि के अपराध के लिए 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500/- का अर्थदण्‍ड, धारा 323 भादवि के अपराध के लिए 03 माह सश्रम कारावास एवं 500/- के अर्थदण्‍ड* से दण्डित किया गया । अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: धाराओं में 15-15 दिवस अतिरिक्‍त कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया । शासन की ओर प्रमोद कुमार पटेल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी डिण्‍डौरी द्वारा मामले का सशक्‍त संचालन किया गया । 

घटना का संक्षिप्‍त विवरण

 घटना का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है, प्रार्थीया ने  लिखित आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया की मै दिनांक 24/03/19 को सुरजपुरा जंगल बकरियां चराने गयी थी 02:30 बजे दिन सुरजपुरा सुरयारी जंगल में जेठू बनवसी पिता बरेदी बनवासी उम्र 45 साल निवासी बरगांव का मेरे पास आया मेरे दाहिना हाथ की बांह को पकडकर इज्जत लेने की नियत से बोला कि यही बैठ जाओ,यही सो जाओ मुझे गलत करना है और मेरी इज्जत मांग रहा था और धमकी दे रहा था कि किसी को बताओगी तो जान से खत्म कर दूगां मै जेठू से हाथ झटक कर भाग  कर घर आकर जेठू द्वारा इज्जत लेने का प्रयास करने की बात अपने पिता, मां,छोटे को बतायी मेरे दाहिने हाथ के बाह में जेठू के हाथ से पकडने के कारण काफी दर्द है । रिर्पोट करती हू कार्यवाही की जाये की रिर्पोट पर अपराध धारा 354,506 ताहि0 का कायम कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना में संकलित साक्ष्‍य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्‍य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा उपरोक्‍तानुसार दण्‍ड से दण्डित किया गया ।