डिंडौरी. न्यायालय ने महिला कर्मचारी से बलात्कार व मारपीट करने वाले डॉक्टर को तीन वर्ष का कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायायल ने आरोपी सुरेन्द्र शाक्य 36 वर्ष को अपने अधीनस्थ कर्मचारी से शादी का झांसा देकर बार-बार बलात्कार करने एवं बाद में शादी करने से मना करने मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 2014 में स्वस्थ्य विभाग में नर्स के पद पर भर्ती हुई थी, 2014 से 2020 तक शासकीय आवास में निवास करती थी, फरवरी 2020 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया। नवंबर 2017 में आरोपी डॉ. सुरेंद्र शाक्य की नियुक्ति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई। सुरेंद्र शाक्य शासकीय आवास में पीड़िता के साथ में रहने लगा। शादी का प्रलोभन देकर शारिरिक शोषण करता रहा। फरवरी 2020 में आरोपी की नियुक्ति ग्वालियर जिले के स्वास्थ्य केन्द्र में हो गई और वह पीड़िता को छोड़कर चला गया। पीड़िता जब उसके पास पहुंची तो वह अपने पास रखने से मना कर दिया औ र वहां से भाग जाने को कहा। इस दौरान उसने कई बार पीड़िता के साथ मारपीट भी की थी। जिससे उसको गंभीर चोट आई थी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को सजा सुनाई गई।