डिंडोरी कलेक्टर विकास ने खण्डस्तरीय उत्कृष्ट कन्या
छात्रावास डिंडोरी की अधीक्षिका सत्यभामा पूषाम को निलंबित कर दिया है। जारी
निलंबन पत्र में उल्लेख किया गया है कि छात्रावास की सभी छात्राओ ने आज कलेक्टर
कार्यालय पहुँचकर अधीक्षिका सत्यभामा पूषाम की कलेक्टर से शिकायत की। उन्होंने
शिकायत करते हुए बताया कि अधीक्षिका द्वारा समय पर व मीनू के आधार पर पर्याप्त
भोजन नहीं दिया जा रहा है। अधीक्षिका छात्रावास में उपस्थित भी नहीं रहती हैं, साथ ही बाहरी छात्राओं को
पैसा लेकर छात्रावास में रखीं हुई हैं।
अतः कलेक्टर विकास मिश्रा ने छात्रावास अधीक्षिका की इस
प्रकार की कार्यप्रणाली को गंभीरता से लेते हुए छात्रावास नियमों व सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लघन करने पर म.प्र.
सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत सत्यभामा पूषाम
अधीक्षिका खण्डस्तरीय कन्या छात्रावास डिण्डौरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया
है। निलंबन अवधि में पूषाम का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
मेंहदवानी निर्धारित किया जाता है। पूषाम को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन
निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।