कलेक्टर विकास मिश्रा ने जिले के समस्तअधिकारी कर्मचारियो को बकाया बिजली बिल का भुगतान करने और नगर पंचायत में स्वयं के मकान में निवासरत अधिकारी-कर्मचारियो को संपत्ति कर एवं जलकर सह बकाया बिजली बिल का अनिवार्यतः भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जो शासकीय अधिकारी कर्मचारी बकाया बिजली बिल, संपत्ति कर और जलकर का भुगतान नहीं करेंगे, उनके वेतन से बकाया कर की राशि काटी जायेगी। साथ ही संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर 11 दिसंबर 2023 को सूची का सार्वजनिक रूप से प्रकाशन भी किया जाएगा।
गणेश पाण्डेय आई
विटनेस न्यूज़ 24 मंगलवार 5 दिसंबर