डिंडोरी जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम देवरी में रहने वाली युवती ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं ग्राम देवरी की रहने वाली हूं कक्षा 11वीं में पढ़ाई करती हूं। दिनांक 16 नवंबर को अपने घर में अकेली थी मेरे माता-पिता भाई दूज में मां के यहां सुबखार गए थे ।तभी दोपहर करीब 3:00 बजे गांव का अंश कुमार मेरे घर के अंदर घुसकर अंदर से दरवाजा बंद किया और मेरी कपड़े उतार कर जबरदस्ती मेरे साथ बलात्कार किया मेरे मुंह में कपड़ा बांध दिया जिससे मैं चिल्ला नहीं सकी और गलत काम करने के बाद मुझे धमकी दी कि यदि इस बात की जानकारी किसी को भी दी तो तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारे घर वालों को भी देख लूंगा। कुछ समय बाद मेरे मम्मी पापा आ गए और बाहर से दरवाजा खटखटाया तो अंश कुमार ने दरवाजा खोला और मेरी मम्मी से बोला कि कुछ काम से आया था और फिर चला गया मैं बहुत डर गई थी डर के कारण मैं अपने अपने मां-बाप को कुछ नहीं बताया आज दिनांक 18 नवंबर को मेरी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। तब मैंने अपने मां-बाप को सारी घटना बताई और आज अपने मम्मी पापा के साथ अंश कुमार के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करने आई हूं उस पर कार्यवाही की जाए प्रार्थना के द्वारा उक्त आवेदक के आधार पर अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि थाना डिंडोरी में अपराध क्रमांक 919/2000 सत्र प्रकरण क्रमांक 47 बाते 2022 के आरोपी अंश कुमार परस्ते पिता मंगल सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी देवरी माल तह डिंडोरी जिला डिंडोरी को नाबालिक बालिका के साथ घर में घुसकर जबरदस्ती बलात्कार करने तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय कमलेश कुमार सोनी विशेष न्यायाधीश पक्सो एक्ट डिंडोरी द्वारा आरोपी को धारा 450 भादवि के अपराध के लिए 7 वर्ष की कठोर कर आवास एवं 1000 का अर्थ दंड तथा धारा 376 (1) भादवि के अपराध के लिए 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 का अर्थ लैंड तथा धारा 506 भाग 2 अपराध के लिए एक वर्ष कठोर कर आवास एवं 500 का अर्थ दंड से दंडित किया गया । अर्थ दंड की राशि जमा ना करने पर क्रमशः 2 माह 2 माह एवं एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास दिए जाने की सजा सुनाई गई शासन की ओर से मनोज कुमार वर्मा विशेष लोक अभियोजक पाक्सो द्वारा मामले का सशक्त निर्णय लिया गया।
विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष
प्रस्तुत किया गया तथा उपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए
माननीय न्यायाधीश कमलेश कुमार सोनी विशेष न्यायाधीश एक्ट डिंडोरी द्वारा उपरोक्त
अनुसार सजा सुनाई गई।