गणेश पाण्डेय आई
विटनेस न्यूज़ 24 सोमवार 4 दिसंबर
डिंडोडिन्डोरीअभियोजन अधिकारी मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि, थाना समनापुर के अप0क्र0
250/2017 सत्र प्रकरण क्रमांक 17/2017 के आरोपी
देवलाल यादव पिता छोटेलाल यादव उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम भानपुर थाना बजाग जिला
डिण्डौरी को महिला के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने और किसी को बताने पर जान से
मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा
आरोपी को धारा 457 भादवि के अपराध के लिए 01 वर्ष सश्रम
कारावास एवं 100/- का अर्थदण्ड, धारा 354 भादवि के अपराध
के लिए 01 वर्ष सश्रम
कारावास एवं 100/- का अर्थदण्ड, धारा 3(1)(b)(i)
एससी/एसटी एक्ट
के अपराध के लिए 06 माह सश्रम कारावास एवं 100/-
का अर्थदण्ड,
एवं धारा 3(2)(5क) एससी/एसटी
एक्ट के अपराध के लिए 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 100/-
का अर्थदण्ड के
अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार , पीड़िता
समनापुर की निवासी हैं जो नानी के गांव छतपरा गई थी जहां घर के सभी लोग रंनगांव
बांध में काम करने चले गए थे पीड़िता घर में अकेली थी। शाम 7.00 बजे घर का दरवाजा उड़काकर घर के अंदर
बिस्तर में लेटी हुई थी जहां करीबन 12.00 बजे रात एक
आदमी पीड़िता के दाहिना हाथ इज्जत लेने की नियत से पकड़ कर उठाने लगा तो पीड़िता
डर गई आंख खोली तो देखी की देवलाल यादव बिस्तर के पास खडा था पीड़िता को डरा हुआ
देख कर देवलाल अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जोर से चिल्लाने पर देवलाल बोला चुप रह
नही तो जान से मार दूंगा। तभी हल्ला गुहार सुन कर पीड़िता बाबा, भाभी एंव भाई आ गये और तब तक देवलाल यादव
दरवाजा खोल कर भाग गया। गांव के लोग और पीड़िता के भाई ने देवलाल को पकड़कर कोटवार
के पास ले गए। जिसके बाद पीड़िता के भाई के द्वारा डायल 100 पुलिस को फोन कर बुलाया गया। जहां पीड़िता के
द्वारा 100 डायल पुलिस गाड़ी में बैठ कर भाई, मां के साथ आकर रिपोर्ट कराया गया। उक्त
रिपोर्ट अनुसार प्रकरण कायम कर विवेचना मे लिया गया । विवेचना में संकलित साक्ष्य
के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत
अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश
डिण्डौरी द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया ।