ओमप्रकाश परस्ते की रिपोर्ट
आई विटनेस न्यूज 24,गुरुवार 30 नवंबर,डिण्डौरी मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा अनुसार, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ट इकाई जबलपुर के अपराध क्र. 04/2019 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, भादंसं, एवं धारा 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के आरोपों में तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग-डिण्डौरी, द्वारा सडक मरम्मत कार्य हेतु डामर खरीदी में अनियमितता एवं शासकीय दस्तावेजों में हेरफेर कर अनैतिक रूप से आर्थिक लाभ लेने के आरोपों में दर्ज प्रकरण में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की गई, शासन की ओर से मनोज कुमार वर्मा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमातन का सशक्त विरोध किया गया ।
प्रकरण के तथ्यों, अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए एवं अभियोजन द्वारा जमानत पर दर्ज आपत्ति पर माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश ई0ओ0डब्ल्यू0 द्वारा पर विचार करते हुए आवेदक/अभियुक्त को मामले में अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होते हुए द्वारा जमानत याचिका खारिज की गई ।