ओमप्रकाश परस्ते की रिपोर्ट
आई विटनेस न्यूज 24, गुरुवार 23 मार्च, मीडिया सेल प्रभारी, जिला डिण्डौरी मनोज कुमार वर्मा के अनुसार थाना डिण्डौरी के चिन्हित प्रकरण अप0क्र0 214/17 एवं सत्र प्र0क्र0 65/17 के आरोपी सुशील उर्फ छुटकू पिता नूतन सिंह चंदेल उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम कूड़ा जिला डिण्डौरी एवं आरोपी बलराम उर्फ कलुआ पिता बाबूराम राठौर उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम सरहरी थाना डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के विरूद्ध धारा 304ए , 304, 201, 120बी, 302 भादंवि के अंतर्गत आरोप है कि, दिनांक 17/04/2017 एवं 18/04/2017 के दरम्यानी रात्री में डिण्डौरी अमरकंटक रोड पर घानाघाट के समीप मृतक नीरज राठोर के उपर हत्या के आशय से स्कारपियो वाहन चढ़ाकर हत्या कारित किया गया ।
उक्त मामले की सुनवाई करते हुए माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी द्वारा आरोपी सुशील उर्फ छुटकू पिता नूतन सिंह चंदेल उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम कूड़ा जिला डिण्डौरी एवं आरोपी बलराम उर्फ कलुआ पिता बाबूराम राठौर उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम सरहरी थाना डिण्डौरी जिला डिण्डौरी को धारा 302 सहपठित धारा 120ख भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000-5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर प्रत्येक को 01-01 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया । शासन की ओर से अब्दुल नसीम अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा मामले का सशक्त संचालन किया गया ।