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गाली गलौंच एवं मारपीट करने वाले आरोपी को 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

ओमप्रकाश परस्ते की रिपोर्ट
 आई विटनेस न्यूज 24, मंगलवार 28 मार्च,डिण्‍डौरी:- मीडिया सेल प्रभारी, जिला डिण्‍डौरी श्री मनोज कुमार वर्मा के अनुसार थाना डिण्‍डौरी के अप0क्र0 109/22 एवं सत्र प्र0क्र0 55/2022 के आरोपी अवधराज पिता रूपलाल  अगरिया उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम दुहनिया चौकी विक्रमपुर थाना शाहपुर जिला डिण्‍डौरी के विरूद्ध धारा 294, 323, 324, 506, 326 भादंवि अंतर्गत आरोप है कि, दिनांक 22.04.2022 को आरोपी अपनी पत्नि के साथ झगड़ा कर रहा था तो प्रार्थिया एवं प्रार्थिया का पति बीच-बचाव करने गये थे तब आरोपी ने गाली गलौंच करते हुए जान से मारने की धमकी देकर कुल्‍हाड़ी के बेंत से मारने के मामले में थाना शाहपुर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्‍चात चालान न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया।  माननीय सत्र न्‍यायालय डिण्‍डौरी द्वारा अभियोजन साक्ष्‍यों के साक्ष्‍य के आधार पर आरोपी अवधराज पिता रूपलाल  अगरिया उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम दुहनिया चौकी विक्रमपुर थाना शाहपुर जिला डिण्‍डौरी को धारा 326 भादवि के अपराध के लिए  03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया । अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर प्रत्‍येक आरोपी को 01 माह सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये ।
  

Ashish Joshi

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