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बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे बेकसूर,अकारण ही पंचनामा बनाकर लोक अदालत से जारी कर दिया गया नोटिस


गणेश पाण्डे की रिपोर्ट
आई विटनेस न्यूज 24, शनिवार 11 फरवरी,डिंडोरी अमरपुर। प्राप्त जानकारी के अनुसार उपभोक्ता अरविंद तिवारी विद्युत वितरण केंद्र अमरपुर द्वारा बताया गया कि 2 वर्ष पहले मोबाइल शॉप की दुकान के लिए बिजली विभाग के अमरपुर कार्यालय में व्यवसायिक बिजली कनेक्शन हेतु  ₹4500 की राशि जमा की गई जिससे विभाग ने तत्काल कनेक्शन जारी कर दिया लेकिन मीटर नहीं लगाया। लगातार दो साल से बिना मीटर के कनेक्शन चलता रहा और बकायदा बिजली बिल भी आता रहा। विभाग के नियमानुसार किसी भी व्यवसायिक कनेक्शन में बिना मीटर के कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। परंतु वितरण केंद्र अमरपुर द्वारा अपने ही विभाग के बनाए हुए नियमों की अवहेलना करते हुए बिना मीटर के व्यवसायिक कनेक्शन जारी कर दिया गया। वर्तमान समय में कनेक्शन की प्रक्रिया ऑनलाइन है जैसे कि स्मार्ट बिजली एप के माध्यम से पंजीकृत किया जाता है साथ ही पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होती है। डिमांड नोट की राशि जमा करने के बाद विभाग के नियमित लाइनमैन के द्वारा मीटरिंग की प्रक्रिया की जाती है जिसमें लाइनमैन के द्वारा मीटर की फोटो खींचकर मीटर का क्रमांक डालकर, की प्रारंभिक रीडिंग लिखकर मीटरिंग की जाती है जिसके बाद ही बिल जारी होता है। यहां सब कुछ फर्जी तरीके से कर दिया गया। जब मीटर ही नहीं है तो मीटर की फोटो कहां से ली गई, मीटर का क्रमांक कहां से लिखा गया और मीटर की प्रारंभिक रीडिंग कहां से ली गई। इतना ही नहीं, वर्तमान माह के बिल में बकायदा वर्तमान रीडिंग 552 बताई गई। उपभोक्ता द्वारा लगातार 2 वर्षों से बिजली बिल समय पर जमा किया जा रहा था साथ ही उपभोक्ता द्वारा वितरण केंद्र अमरपुर में मीटर लगाने हेतु कई बार मौखिक एवं लिखित निवेदन भी किया गया। इसके बावजूद अमरपुर वितरण केंद्र द्वारा उपभोक्ता के परिसर में मीटर नहीं लगाया गया और दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को विभाग के उड़नदस्ता दल द्वारा उपभोक्ता के परिसर दुकान में जाकर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा अन्य के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और उपभोक्ता को ₹844 जमा करने के लिए लोक अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया।
 विद्युत अधिनियम 2003 धारा अन्य के तहत जब भी कोई मामला पंजीबद्ध किया जाता है तो उसमें या तो मीटर में स्टोर रीडिंग की बिलिंग की जाती है
 या फिर बिना मीटर के कनेक्शन का उपयोग किए जाने का मामला बनता है। बिजली विभाग द्वारा मीटर नहीं लगाया गया और मामला उपभोक्ता पर बना दिया गया जबकि यहां उपभोक्ता की कोई भी गलती नहीं थी फिर भी उपभोक्ता के द्वारा लोक अदालत की नोटिस जारी होने पर ₹844 जमा कर दिए गए। आम जनता बिजली विभाग के नियमों से भली-भांति वाकिफ नहीं है जिसके कारण विभाग द्वारा कहीं कहीं अनावश्यक ही उपभोक्ता को परेशान किया जाता है। सूत्रों की माने तो विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अधिकारियों को चोरी या अन्य प्रकरण बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कहीं कहीं बेवजह ही उपभोक्ता के ऊपर मामला बना दिया जाता है। जिसके कारण उपभोक्ता परेशान हो जाता है। इस संबंध में जब विभाग के उच्च अधिकारियों से मिलने की कोशिश की गई, तो उच्चाधिकारी ना तो लोक अदालत में उपस्थित रहे ना ही कार्यालय में ।
 लोक अदालत में उपस्थित अधिकारी सहायक अभियंता इस मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आए।कनेक्शन होने के समय वितरण केंद्र अमरपुर में कनिष्ठ अभियंता आर के खरे और वर्तमान लगभग 4 माह से रामचरण तिवारी अमरपुर वितरण केंद्र में कनिष्ठ अभियंता का कार्य भार सम्हाल रहे हैं।लेकिन इस तरफ ना पुराने कनिष्ठ अभियंता का ध्यान गया ना वर्तमान कनिष्ठ अभियंता का ।अमरपुर वितरण केंद्र के  (प्रभारी)कनिष्ठ अभियंता रामचरण तिवारी भी इस समय लोक अदालत में नजर नहीं आए।

Ashish Joshi

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ASHISH JOSHI | आई विटनेस न्यूज़ 24 के संचालक के रूप में, मेरी प्रतिबद्धता हमारे दर्शकों को सटीक, प्रभावशाली और समय पर समाचार प्रदान करने की है। मैं पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखते हुए हर खबर को सच के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। आई विटनेस न्यूज़ 24 में, हमारा लक्ष्य है कि हम समाज को सशक्त और जोड़ने वाली आवाज़ बनें।