क्या है 'पेसा एक्ट'?
पेसा एक्ट यानि पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है।
ईश्वर दुबे की रिपोर्ट
आई विटनेस न्यूज 24, बुधवार 23 नवंबर,डिण्डौरी,जिलान्तर्गत विकास खंड डिण्डौरी के ग्राम पंचायत अझवार में शासन के निर्देशानुसार 15नवम्बर से अनुसूचित क्षेत्र में लागू हुए पेसा एक्ट की जानकारी के लिए ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्व सम्मति से सुरेश धुर्वे को ग्राम सभा का अध्यक्ष बनाया गया। ग्राम पंचायत के सचिव जगदीश उईके के द्वारा पेसा एक्ट के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
जिनमें ग्रामसभा का गठन, शांति एवं विवाद निवारण समिति, भूमि प्रबंधन, भूअर्जन, जल संसाधनों का प्रबंधन, गौण खनिज, मादक पदार्थ प्रबंधन, श्रम शक्ति योजना, वनोपज, बाजार फीस संग्रहण, साहूकारी ऋण, शासकीय संस्थाओं पर नियंत्रण, हितग्राही मूलक योजनाओं में चयन के बारे में नियमों की जानकारी शासन के निर्देशानुसार दी गई। उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य टी, एस, पूषाम के द्वारा भी संबंधित विषय पर जानकारी दी गई। पत्रकार ईश्वर दुबे ने भी क्षेत्रीय बोली में पेसा एक्ट के संबंध में लोगों को सरल शब्दों में बताया। ग्राम पंचायत में साप्ताहिक हाट बाजार अझवार में लगवाए जाने पर भी चर्चा हुई। जिसमें लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त की।सभी सरकारी कर्मचारियों को निर्धारित समयानुसार अनिवार्य रूप से सेवा देने के सबंध में भी ग्राम सभा के द्वारा निर्देशित किया गया। ग्राम सभा में ग्राम पंचायत अझवार की सरपंच रेशमा मरावी, प्राचार्य, टी, एस, पूषाम, उप सरपंच, बसंत सिंह, मोबेलाईजर, साधना सिंह, उप स्वास्थ्य केन्द्र की सी, एच, ओ, एस वारेन, आँगन वाडी़ कार्य कर्ता, कम्प्यूटर आपरेटर, पंच गण, सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।