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कोरोना प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से हो पालन निर्देश जारी

कलेक्टर  रत्नाकर झा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक मे दिए निर्देश
जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी जरूरी हैं : कलेक्टर  रत्नाकर झा
आई विटनेस न्यूज 24, सोमवार 10 जनवरी 2022,कलेक्टर  रत्नाकर झा ने कहा कि डिंडौरी जिले में कोरोना पॉजीटिव के मरीज लगातार पाये जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनका उपचार चल रहा है। जिलेवासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण की तीसरी लहर से बचने के लिए सावधानी बरतनी जरूरी है। सभी व्यक्ति शासन द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करें। कलेक्टर  रत्नाकर झा सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उक्त निर्देश दिए। इस  अवसर पर अपर कलेक्टर अरूण कुमार विश्वकर्मा, मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अंजू अरूण कुमार, एसडीएम शहपुरा श्रीमती काजल जावला, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 रमेश मरावी, सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे। 
   कलेक्टर रत्नाकर झा ने कहा कि जिला चिकित्सालय डिंडौरी सहित फीवर क्लीनिक सेंटरों में नियमित रूप से लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाये जाते हैं। उन्हें कोविड केयर सेंटर में भर्ती कर उपचार किया जाए। कलेक्टर श्री झा ने कहा कि कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों के लिए भोजन दवाईयां एवं सुरक्षा का प्रबंध करें। प्रदेश/जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखें, उनका स्वास्थ्य परीक्षण करें।  कलेक्टर  रत्नाकर झा ने कोरोना संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा के संदेश एवं नारों का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। जिससे लोगों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता बढे। कलेक्टर  झा ने कहा कि व्यवसायिक प्रतिष्ठान/ऐजेंसी/निजी संस्थान/दुकान संचालक या उनके अमले के द्वारा बिना मास्क पहने कार्य करना प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा करते पाये जाने पर पहली बार एक हजार रूपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की जाएगी। इसी प्रकार की गलती दोबारा करते पाये जाने पर उक्त व्यवसायिक प्रतिठान/ऐजेंसी/निजी संस्थान/दुकान को 10 दिवस के लिए सील कर दी जाएगी। कलेक्टर  झा ने एसडीएम डिंडौरी एवं शहपुरा को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण मरीज पाये जाते हैं। उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें। कलेक्टर झा ने बिना मास्क पहनें घूमने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए सौ-सौ रूपए वसूलने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्हें मास्क भी प्रदान किया जाएगा। 
    कलेक्टर रत्नाकर झा ने जिले के सभी मेले/जनसमूह को एकत्रित करने या होने पर प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। विवाह कार्यक्रम में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 250 व्यक्ति भाग ले सकेंगे। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनेटाईजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। विवाह आयोजकों को इसकी सूचना एसडीएम को देनी होगी। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से अंतिम संस्कार कार्यक्रम में 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।

Ashish Joshi

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ASHISH JOSHI | आई विटनेस न्यूज़ 24 के संचालक के रूप में, मेरी प्रतिबद्धता हमारे दर्शकों को सटीक, प्रभावशाली और समय पर समाचार प्रदान करने की है। मैं पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखते हुए हर खबर को सच के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। आई विटनेस न्यूज़ 24 में, हमारा लक्ष्य है कि हम समाज को सशक्त और जोड़ने वाली आवाज़ बनें।