आईविटनेस न्यूज़-24 डिण्डौरी/ शुक्रवार 14 जनवरी 2022 । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक मे अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए, वही अब कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर पाबंदियां बढ़ाने के बाद डिण्डौरी कलेक्टर ने भी लोकल गाइड लाइन जारी की है।
जिलेवासियों को आर्थिक कठिनाईयों का सामना न करना पडे़, इसके लिए सभी हाट बाजार और दुकानें निर्बाध रूप से संचालित रहेंगी। दुकानदारों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जो दुकानदार बिना मास्क पहने दुकान संचालित करेंगे। उन दुकानदारों से एक हजार रूपए अर्थदण्ड के रूप में वसूला जाएगा। वाहन चालक भी बिना मास्क पहनें व बिना मास्क पहनें व्यक्ति की सवारी नहीं ले जा सकेंगे। उक्त निर्देषों का उल्लंघन करने पर वाहन चालक से पांच सौं रूपए का अर्थदण्ड वसूला जाएगा। उक्त निर्णय शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आयोजित जिला क्राईसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक में लिए गए। इस अवसर पर विभागीय अधिकारी-कर्मचारी और जिला क्राईसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्य मौजूद थे।
कलेक्टर झा ने कहा कि सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क पहने घूमने वाले व्यक्तियों से सौ रूपए अर्थदण्ड के रूप में वसूला जाएगा। उन्होंने उक्त निर्देषों का कड़ाई से पालन करने को कहा है।