कोरोना को लेकर सख्त निर्देश, बिना मास्क पहने घूमने वाले व्यक्तियों से सौ रूपए अर्थदण्ड के रूप में वसूला जाएगा - i witness news live
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कोरोना को लेकर सख्त निर्देश, बिना मास्क पहने घूमने वाले व्यक्तियों से सौ रूपए अर्थदण्ड के रूप में वसूला जाएगा

आईविटनेस न्यूज़-24 डिण्डौरी/ शुक्रवार 14 जनवरी 2022 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक मे अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए, वही अब कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर पाबंदियां बढ़ाने के बाद डिण्डौरी कलेक्टर ने भी लोकल गाइड लाइन जारी की है। 
        जिलेवासियों को आर्थिक कठिनाईयों का सामना न करना पडे़, इसके लिए सभी हाट बाजार और दुकानें निर्बाध रूप से संचालित रहेंगी। दुकानदारों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जो दुकानदार बिना मास्क पहने दुकान संचालित करेंगे। उन दुकानदारों से एक हजार रूपए अर्थदण्ड के रूप में वसूला जाएगा। वाहन चालक भी बिना मास्क पहनें व बिना मास्क पहनें व्यक्ति की सवारी नहीं ले जा सकेंगे। उक्त निर्देषों का उल्लंघन करने पर वाहन चालक से पांच सौं रूपए का अर्थदण्ड वसूला जाएगा। उक्त निर्णय शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आयोजित जिला क्राईसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक में लिए गए। इस अवसर पर विभागीय अधिकारी-कर्मचारी और जिला क्राईसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्य मौजूद थे। 
कलेक्टर  झा ने कहा कि सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क पहने घूमने वाले व्यक्तियों से सौ रूपए अर्थदण्ड के रूप में वसूला जाएगा। उन्होंने उक्त निर्देषों का कड़ाई से पालन करने को कहा है।

Ashish Joshi

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ASHISH JOSHI | आई विटनेस न्यूज़ 24 के संचालक के रूप में, मेरी प्रतिबद्धता हमारे दर्शकों को सटीक, प्रभावशाली और समय पर समाचार प्रदान करने की है। मैं पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखते हुए हर खबर को सच के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। आई विटनेस न्यूज़ 24 में, हमारा लक्ष्य है कि हम समाज को सशक्त और जोड़ने वाली आवाज़ बनें।