डिंडौरी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत महुआ की शराब हैरिटेज नीति से ग्रामीण इलाकों की शराब को बाहर बेचने के लिए बाजार मिलेगा
आई विटनेस न्यूज 24, बुधवार 19 जनवरी 2022,मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य मंत्रि-परिषद ने समग्र आबकारी नीति 2022-23 और हेरीटेज मदिरा नीति 2022 को अनुमोदन दे दिया है।
मध्यप्रदेश में नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी। नई आबकारी नीति में अंगूर के अलावा जामुन से भी शराब बनाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं विदेशी शराब सस्ती होगी। कैबिनेट ने घर पर शराब रखने की सीमा भी बढ़ा दी है। अब लोग पहले के मुकाबले 4 गुना ज्यादा शराब घर पर रख सकेंगे। इसके अलावा जिस शख्स की सालाना आय 1 करोड़ रु है, वो घर पर बार भी खोल सकेगा।नई आबकारी नीति में प्रावधान किया गया है कि अब से देशी और अंग्रेजी शराब की बिक्री एक ही दुकान से होगी । इसके अलावा , घर पर शराब रखने की लिमिट भी सरकार ने बढ़ा दी है । जिसके बाद वर्तमान लिमिट की 4 गुना शराब घर पर रखी जा सकेगी । फिलहाल घर में एक पेटी बीयर व 6 बॉटल शराब रखने की अनुमति है । इसके अलावा आलीराजपुर और डिंडौरी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत महुए से बनने वाली शराब लाई जा रही है । महुआ की शराब हैरिटेज नीति से ग्रामीण इलाकों की शराब को बाहर बेचने के लिए बाजार मिलेगा ।
नई नीति के तहत छोटे समूहों में शराब दुकानें दी जाएंगी। देशी शराब के अलग टेंडर खत्म होने से डिस्टलरी का एकाधिकार खत्म होगा। ऐसे में इनकी कीमतों में कमी आएगी। वहीं, शराब ठेकों के लिए छोटे-छोटे ग्रुप बनेंगे। इसके अलावा, शराब के ठेकों के लिए इस बार जिला स्तर पर एक ही सिंडिकेट को ठेका देने के बजाय 3-5 दुकानों के छोटे-छोटे ग्रुप बनाकर टेंडर कराए जाएंगे।